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इंदौर

श्रम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 संस्थानों से 7 किशोर एवं एक बाल श्रमिक को कराया मुक्त

  • 09 Jun 2023

इंदौर। श्रम विभाग के अमले ने आज रेल्वे स्टेशन एवं सरवटे बस स्टेंड के आसपास के क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 संस्थानों से 7 किशोर एवं एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया। यह कार्रवाई  बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई है।
सहायक श्रम आयुक्त श्रीमती मेघना भट्ट ने बताया कि उक्त कार्रवाई श्रम निरीक्षक श्री आशाराम वर्मा, सुश्री तृप्ति डावर, सुश्री किरण भागवानी, श्री छोटेलाल साहू, श्री कुलदीप इंगले तथा सुश्री पूर्णिमा चुरिहार  द्वारा की गई । कार्रवाई के दौरान क्षेत्र के व्यापारियों को बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रावधानों  की जानकारी दी गई । बताया गया कि अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का सभी प्रकार के नियोजनों में नियोजन प्रतिबंधित है। साथ ही बताया गया कि  14 से 18 वर्ष के कुमारों का खतरनाक नियोजनों में काम करना प्रतिबंधित है। उक्त धाराओं के उल्लंघन पाये जाने पर 20 हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक का अर्थदण्ड, 6 माह से दो साल तक के कारावास अथवा दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।