सतना। जिले के सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं और सेवारत स्टाफ को भी अब अगर दो पहिया वाहनों की सवारी कर स्कूल, कॉलेज आना है तो उन्हें हेलमेट पहनना ही होगा। इतना ही नहीं अगर उन्हें छोड़ने अथवा लेने कोई परिजन या परिचित भी टू व्हीलर से आता है तो उसे भी हेलमेट का इस्तेमाल करना होगा।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य किए जाने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने ये आदेश पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निदेर्शों का पालन सुनिश्चित कराने के लिहाज से दिया है। जिसके तहत जिले के सभी विद्यालय व महाविद्यालयों के कर्मचारियों और विद्यार्थियों को स्कूल व कॉलेज छोड़ने आने वाले अभिभावकों को भी दो पहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करना होगा। बिना हेलमेट शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारियों, अभिभावकों व छात्र-छात्राओं को संस्थान में प्रवेश नही दिया जाएगा। बता दें कि पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश ने दो पहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने के संबंध में प्रदेश के कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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सतना कलेक्टर का आदेश, बिना हेलमेट टू व्हीलर से आए तो स्कूल, कॉलेज में नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स और स्टाफ को एंट्री
- 25 Nov 2023