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हाई कोर्ट ने ED को दिया आदेश, एक साल में भी कुछ साबित न हो तो वापस लौटाओ जब्त की प्रॉपर्टी,

  • 02 Feb 2024

नई दिल्ली। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ चल रही जांच में एक साल के बाद भी कोई आरोप साबित नहीं हो पाता है तो फिर ईडी को उसकी जब्त की गई संपत्ति लौटानी होगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह बात कही। अदालत ने कहा कि यदि 365 दिनों की जांच के बाद भी कुछ साबित नहीं होता है तो फिर संपत्ति को सीज करने की अवधि लैप्स हो जाती है। फिर उस संपत्ति को संबंधित शख्स को लौटाना होगा। अदालत ने महेंद्र कुमार खंडेलवाल बनाम ईडी के मामले में सुनवाई करते हुए यह बात कही है।
साभार लाइव हिन्दुस्तान