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इंदौर

1.80 करोड़ की धोखाधड़ी में कॉलोनाइजरों पर प्रकरण दर्ज

  • 21 Nov 2023

इदौर। सांवेर तहसील के ग्राम भांगिया में तिरुपति इंडस्ट्रीज पार्क कॉलोनी विकसित करने वाले त्रिमूर्ति डेवलपर्स के कॉलोनाइजरों पर फरियादी ने एक करोड़ 80 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ बाणगंगा थाने में केस दर्ज कराया है।
फरियादी सुरेशचन्द्र पिता जगदीशचन्द्र अग्रवाल ने बताया कि उसने कॉलोनाइजर मनीष पिता राजाबाबू अग्रवाल, महेश पिता मोहनलाल गर्ग, भावेश पिता महेश गर्ग, रमेशचन्द्र बंसल द्वारा भूखंड क्रमांक आई-40, 41, 42, 43, 44, 800 रु. प्रति वर्गफीट के हिसाब से क्रय किए थे। भूखंड पेटे आंशिक भुगतान 80 प्रतिशत राशि  1,90,00,000 रु. चेक से अदा किए थे। इसके बाद कॉलोनाइजर ने भूखंड क्रमांक 40 वापस लेकर एक लाख रुपए वापस कर दिए थे। कॉलोनाइजर ने फरियादी को डायरी बनाकर दी, जिसमें 70,00,000 रु. के स्थान पर मात्र 70,000 रु., 50,00,000 रु. के स्थान पर 50,000 रु. लिखे। फरियादी ने जब भूखंडों की रजिस्ट्री कराने हेतु कहा तो टालमटोल किया गया। परेशान होकर फरियादी ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कॉलोनाइजर की शिकायत की। शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी ने कॉलोनाइजर पर धारा 420 का अपराध दर्ज करने के आदेश 1.12.2022 को बाणगंगा पुलिस को दिए, फिर भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया।
फरियादी द्वारा पुन: अपर कलेक्टर को शिकायत की गई। उन्होंने कॉलोनाइजर को तलब किया। कॉलोनाइजर ने स्वीकार किया कि फरियादी द्वारा फर्म में रुपए जमा किए थे। इस पर अपर कलेक्टर ने दिनांक 3.3.2022 को कॉलोनाइजर पर कार्रवाई नहीं की। फरियादी को सिविल न्यायालय में कार्रवाई करने का सलाह दी। फरियादी ने फिर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के समक्ष कॉलोनाइजर के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवाद में साक्षीगण के कथन के आधार पर 28.10.2023 को आदेश पारित करते हुए कॉलोनाइजर पर धारा 420 का केस दर्ज किया गया। फरियदी की ओर से पैरवी अधिवक्ता विनोद कुमार वर्मा द्वारा की गई।