इंदौर। छेड़छाड़ के आरोप में जेल पहुंचे चूड़ी बेचने वाले तस्लीम को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। 107 दिन से आरोपित जेल में बंद है। चूड़ी वाले की पिटाई और गिरफ्तारी से शहर और प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ गया था। मामले में देशभर में सुर्खियां बटोरी थी।
जस्टिस सुजय पॉल ने अपने फैसले में 22 अगस्त 2021 से जेल में बंद तस्लीम को जमानत दी।राखी के दिन बाणगंगा इलाके में छेड़छाड़ के आरोप में तस्लीम के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। उसके पास से फर्जी आधारकार्ड भी मिला था। आरोप है कि तस्लीम ने कालोनी में रहने वाली 13 साल की लड़की से छेडख़ानी की थी। तस्लीम पर अपनी गलत पहचान बताने का आरोप भी लगा था।
पिटाई करने वालों ने दलील दी थी कि चूडिय़ा खरीदने के बाद जब बच्ची की मां घर के अंदर पैसे लेने गई। उस समय आरोपी ने बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे बुरी नीयत से छूने लगा। आरोपी ने बच्ची के गाल पर भी हाथ लगाया।इसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी थी। तस्लीम मूल रूप से उतरप्रदेश का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के बाद इंदौर में राजनीति गरमा गई थी। तस्लीम की पिटाई का वीडियो वायरल होते ही एमपी में सियासी तापमान बढ़ गया था। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर दिग्विजय सिंह तक ने वीडियो को शेयर कर शिवराज सरकार को निशाने पर लिया था। इसके बाद रविवार देर रात इंदौर में एक समुदाय के लोगों ने सेंट्रल कोतवाली थाने को घेर लिया था।
घंटों तक कोतवाली के बाहर खड़े होकर लोग प्रदर्शन करते रहे और पुलिस अधिकारी थाने के अंदर कैद रहे थे। इस दौरान बड़े अधिकारियों के वहां पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद प्रदर्शनकारी हटे थे।तस्लीम को लेकर जिला न्यायलय में कई बार जमानत की अर्जी पेश की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया था। वकीलों के मुताबिक कोर्ट की कॉपी मिलने के बाद बुधवार तक तस्लीम जेल से बाहर आ सकता है।
इंदौर
107 दिन बाद चूड़ी वाले को मिली जमानत
- 08 Dec 2021