इंदौर। पुलिस उपायुक्त, यातायात प्रबंधन, महानगर इंदौर महेश चंद जैन के निदेर्शानुसार मॉडिफाइड साइलेंसर लगा कर तेज/कर्कश ध्वनि निकालने वाले वाहनों पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान निरीक्षक श्री मनीष डाबर को सूचना प्राप्त हुई की छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में अंकित ऑटो पाट्र्स के मालिक द्वारा स्वयं को लाभ पहुंचाने के आशय से वाहनों में साइलेंसर को मॉडिफाई कर तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाले एवं पटाखा छोडऩे वाला प्रतिबंधित साइलेंसर लगाने का कृत्य किया जा रहा है।
सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस द्वारा एक मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी09 क्यू-क्यू 7151 देकर आरक्षक राजेश देवड़ा को अंकित ऑटो पाट्र्स की दुकान पर भेजा गया और तेज ध्वनि करने वाला एवं पटाखा फोडऩे वाला साइलेंसर लगवाने का कहा गया । उक्त ऑटो पाट्र्स के दुकान मालिक अंकित छाबड़ा द्वारा 2000 लेकर उक्त बुलेट वाहन में प्रतिबंधित पटाखे फोडऩे वाला साइलेंसर लगा दिया गया। ऑटो पाट्र्स दुकान मालिक अंकित छाबड़ा का उक्त कृत्य न्यायालय पुलिस आयुक्त नगरीय क्षेत्र इंदौर के प्रतिबंधित आदेश क्रमांक 10 दिनांक 19 जनवरी 2022 का स्पष्टत उल्लंघन पाया जाने पर ऑटो पाट्र्स मालिक अंकित छाबड़ा के विरुद्ध थाना छोटी ग्वालटोली पर अपराध क्रमांक 24/ 22 धारा 188 भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
इंदौर
2000 लेकर पटाखे फोडऩे वाला साइलेंसर लगा दिया, ऑटो पाट्र्स मालिक अंकित छाबड़ा पर केस दर्ज
- 21 Jan 2022