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इंदौर

29 लाख से अधिक की धोखाधड़ी, बैंक में गिरवी रखे प्लाट का कर दिया सौदा, केस दर्ज

  • 07 Dec 2021

इंदौर  बैंक में गिरवी रखे प्लाट को एक युवक को फर्जी एग्रीमेंट के सहारे बेच कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार फरियादी सुमित पिता अशोक शर्मा निवासी मस्कट ओमान ने शिप्रा पुलिस को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 17 जुलाई 2017 को उसने डीएलएफ सिटी मांगलिया मैं प्लाट खरीदने के लिए अपने मामा को भेजा था। आरोपी विशाल पिता मथुरा दास बैरागी माधव उर्फ महादेव दोनों निवासी कंचन बाग मक्सी रोड उज्जैन और कमलेश सोनी निवासी जवाहर नगर देवास ने उन्हें प्लाट दिखाया और एग्रीमेंट कर उनसे 29 लाख 43 हजार 626 रुपए ले लिए। इसी बीच फरियादी पक्ष को पता चला कि उक्त प्लाट बैंक में गिरवी रखा है और उनके साथ आरोपियों ने धोखाधड़ी की है। इस पर सुमित शर्मा ने शिप्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई टीआई मोहनिया के निर्देश पर उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह सिसोदिया ने जांच की और आरोपियों के खिलाफ धारा 420 467 468 471 और 120 बी का प्रकरण दर्ज किया है।
डेढ़ करोड़ के मोबाइल हेराफेरी में आरोपी नहीं मिला
द्वारकापुरी टीआई सतीश द्विवेदी ने बताया कि ठगोरे अंकित जायसवाल निवासी विदुर नगर की तलाश में कई जगह छापेमारे गए। शक है कि वो शहर से बाहर चला गया है। उसने मोबाइल कारोबार के नाम पर ग्यारह व्यापारियों को डेढ़ करोड़ रुपए का चूना लगाया है। उस पर इनाम घोषित करने के लिए एसपी को प्रस्ताव भेज दिया है। अंकित की आखिरी बार लोकेशन लसूडिय़ा क्षेत्र में मिली थी। टीआई का कहना है कि डेढ़ महीने के अंतराल के बाद शिकायत आई थी, इसलिए मुलजिम माल समेटकर शहर के बाहर छुप गया है।