दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला और दो अन्य लोगों को 5जी वायरलेस नेटवर्क के खिलाफ याचिका दाखिल करने के मामले में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग के बदले लगाए गए जुमार्ने की राशि 20 लाख रुपये जमा कराने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। जस्टिस जे.आर. मिधा ने कहा कि वह जूही चावला और अन्य के रवैये से अचंभित है। उन्होंने कहा कि याचिकाकतार्ओं ने सम्मानपूर्वक जुमार्ने की धनराशि तक जमा कराने के इच्छुक नहीं हैं। न्यायालय ने एक्ट्रेस द्वारा दाखिल तीन अर्जियों पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने इनमें अदालती फीस की वापसी, जुमार्ने में छूट और फैसले में खारिज शब्द को ह्यअस्वीकारह्ण शब्द में बदलने की मांग की थी।
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5जी मामला: जूही चावला समेत दो लोगों को कोर्ट ने दिया एक हफ्ता, चुकाना है 20 लाख रुपये जुर्माना
- 08 Jul 2021