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शिवपुरी

69 साल की वृद्ध फिर अपनी जमीन की मालकिन बनेगी

  • 01 Aug 2022

7 साल पहले आरोपी ने आदिवासी बनकर हड़प ली थी जमीन
शिवपुरी। ग्रामीणों के लिए जमीन ही उनका सबसे बड़ा सहारा होती है। जिसके बलबूते पर वह अपना जीवन-यापन करते हैं। ऐसे में अगर उनसे कोई उनकी जमीन धोखे से कोई छीन ले तो वह बेसहारा हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला शिवपुरी जिले के पोहरी अनुविभाग क्षेत्र से सामने आया, जहां बैराड़ में 7 साल पहले एक युवक ने फर्जी तरीके से आदिवासी बनकर वृद्ध महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद महिला कई वर्षों तक न्याय के लिए दर-बदर भटकती रही।
181 से मिला सहारा
परेशान महिला ने सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया और अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत 181 पर कर दी। शिकायत के बाद यह मामला पोहरी एसडीएम बी नाडिया के संज्ञान में आया। उन्होंने इसकी जांच शुरू की और वृद्धा को न्याय दिला दिया। अब 69 साल की दौजो आदिवासी फिर अपनी जमीन की मालकिन बनने वाली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैराड़ के ग्राम नैनागढ़ दौजो आदिवासी की है। उसे डरा धमकाकर अभय पुत्र हाकिम धाकड़ ने आदिवासी बनकर बिना कलेक्टर की अनुमति के विक्रय से वर्जित जमीन कूटरचित दस्तावेज तैयार अपने नाम वर्ष 2014 में करा ली। वर्ष 2015 में इसका नामांतरण भी हो गया।
एसडीएम राजन बी. नाडिया ने जांच के दौरान पाया कि वर्तमान में कम्प्यूटर अभिलेख में अभय ना.बा. पुत्र हाकिम सर. दादा सूखा जाति सेहर पता शिवपुरी म.प्र. के नाम भूमि स्वामित्व दर्ज है। जबकि अधिकार अभिलेख में उक्त भूमि नौनतिया पुत्र चौखरिया सेहर निवासी दुल्हारा के नाम दर्ज है। वर्तमान में उक्त भूमि पर नरेश, हाकिम पुत्रगण वंश धाकड़ जाति किरार काबिज होकर खेती कर रहे हैं। जांच के बाद एसडीएम राजन बी नाडिया द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 170-ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम नैनागढ़ में स्थित भूमि सर्वे नंबर 216 रकबा 0.85 हैक्टेयर के उप पंजीयक कार्यालय पोहरी द्वारा किए गए। विक्रय पत्र के आधार पर किए गए अंतरण को शून्य घोषित कर दिया है। साथ ही तहसीलदार बैराड़ की नामांतरण पंजी से उक्त भूमि के विक्रय-नामांतरण को अपास्त किया गया है। एसडीएम द्वारा जारी किए गए आदेश में उल्लेख किया गया है कि पुन: उक्त जमीन को दौजो के नाम खसरे में दर्ज कर और पटवारी द्वारा अमल में करने के बाद खसरा की प्रति एसडीएम के समक्ष संलग्न की जाए।
कर्मचारियों-अधिकारियों पर भी होगी स्नढ्ढक्र
इस पूरे मामले में दोषी तहसीलदार, उप पंजीयक, पटवारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम नाडिया ने लापरवाह पटवारी राजेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में पोहरी एसडीएम बी नाडिया का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के बाद मामला सामने आया और इसकी जांच की। अब जमीन फिर से उस महिला की होगी। मामले में क्रेता और गवाह सबसे पहले दोषी हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें संलिप्त अधिकारी-कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।