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इंदौर

7 साल के बालक से अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी को 20 साल की सजा

  • 23 Mar 2023

इंदौर।  समीपस्थ महू में 7 वर्षीय बालक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी फ्रांसिस जेम्स पिता एडमिन निवासी कोदरिया को को 20 साल  कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
विशेष लोक अभियोजक आनंद नेमा व शासकीय अभिभाषक दिनेश पंचोली  ने बताया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान ने  कोतवाली थाने  में  2017  धारा 363  377  भारतीय दंड विधान एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अंतर्गत आरोपी फ्रांसिस जेम्स के विरुद्ध प्रकरण मैं संपूर्ण अनुसंधान कर पुलिस अधिकारी द्वारा  न्यायालय के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन पेश किया था ।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत कनकने ने घटना का संक्षिप्त विवरण देते हुए बताया कि  फरियादी ने  थाने में आकर  रिपोर्ट दर्ज की थी उसकी लड़का पीडि़ता की उम्र 7 वर्ष है जो शाम को दूध लेने के लिए घर से गया था लौट कर नहीं आया जिस पर से पुलिस ने  अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भा द वि मैं दर्ज किया कि कोई अज्ञात बदमाश बहला-फुसलाकर बालक को अपने साथ ले गया। पुलिस की तत्परता से बालक रेलवे यार्ड के समीप मिला बालक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि फ्रांसिस जेम्स नामक व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर ले गया था एवं उसके साथ आरोपी ने रेलवे यार्ड के समीप गलत काम किया।
पुलिस ने प्रकरण में धाराओं में बढ़ोतरी कर एवं आरोपी को गिरफ्तार किया एवं पीडि़त  एवं परिजन के धारा 164 द प्रस के न्यायालय में कथन कराएं अपने कथन में पीडि़त ने आरोपी द्वारा उसके साथ गलत काम किए जाने के कथन पीडि़त का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। संपूर्ण अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरुद्ध माननीय अदालत  में विभिन्न धाराएं एवं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो प्रकरण विशेष सत्र न्यायालय मैं विशेष प्रकार 29/ 2018 का ट्रायल  कोर्ट  मैं चला इस दौरान अभियोजन ने 12 साक्षी गणों के कथन न्यायालय में कराएं एवं अभियोजन अपना पक्ष प्रमाणित व सशक्त तरीके से रख सका अभियोजन साक्षी गणों ने घटना का समर्थन किया।
विशेष लोक अभियोजक आनंद नेमा एवं शासकीय अभिभाषक दिनेश पंचोली ने बताया कि  न्यायालय में पुलिस अभियोजन की ओर से  पीडि़त एवं उसके परिवार सहित कुल 12 साक्षी गण के कथन कराए गए एवं 13 दस्तावेजों को प्रदर्शित  घटना दिनांक को पीडि़त 18 वर्ष से कम आयु हो कर 7 वर्ष की बालक  था  आरोपी द्वारा आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया व लैंगिक हमला किया पुलिस अभियोजन की कहानी का समर्थन पीडि़त उसके परिजन एवं स्वतंत्र साक्षी वह पुलिस एवं अनुसंधान साक्षी ने भी घटना का समर्थन किया । न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह  ने अपने निर्णय में यह व्यक्त किया कि संपूर्ण विवेचना के आधार पर अभियोजन घटना को प्रमाणित करने में सफल रहा है अभियुक्त  फ्रांसिस जेम्स को  अदालत   द्वारा  धारा 363 377 भारतीय दंड विधान मैं क्रम से 5 वर्ष एवं  10 पास्को एक्ट की धारा 6  मैं  20 वर्ष सश्रम कारावास से दंडित किया अत: एवं विभिन्न धाराओं में 60 हजार  का अर्थदंड से से दंडित किया।