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भोपाल

73 साल की महिला भटकती रही, पुलिस ने नहीं सुनी, गृहमंत्री से की फरियाद, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ ठगी का केस

  • 01 Apr 2023

भोपाल। अंतत: शाहजहांनाबाद थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बुजुर्ग महिला से 10 लाख रुपये लेकर जीवन भर 8 हजार रुपए हर माह ब्याज देने का झांसा देकर ठगी करने वाले जालसाज के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया है। उसने महिला को सिर्फ 18 हजार रुपये दिए हैं। इसके बाद से उसने पैसा देना बंद कर दिया। बुजर्ग महिला शिकायत लेकर पुलिस के पास भटकती रही, लेकिन तब उसकी सुनवाई नहीं की गई थी।
शाहजहांनाबाद थाना पुलिस के मुताबिक, नीलकंठ कालोनी शाहजहांनाबाद निवासी 73 वर्षीय लखविंदर कौर पति स्व. सरदार राजेन्द्र गृहणी हैं। उन्होंने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। उसमें बताया कि वर्ष 2013 में वह बांबे मरकनटाईल को-आपरेटिव बैंक, पीरगेट शाखा में 10 लाख 25 हजार रुपये जमा करने गई थीं। बैंक में उन्हें हसन मोहम्मद हसन नाम का युवक मिला। हसन ने अपना परिचय बैंक के कर्मचारी के रूप में दिया था। उसने झांसा दिया था कि बैंक में कम ब्याज मिलेगा। वह नगर निगम भोपाल का ठेका भी लेता है। यदि वह ठेके में पैसा लगाएं, तो वह 10 लाख रुपये के एवज में हर माह 15-20 हजार देगा। भरोसा जीतने के लिए उसने लखविंदर को 11 सेल्फ चेक भी दिए। कुछ समय तक वह पैसा देता रहा। इसके बाद जुलाई 2019 से पैसा देना बंद कर दिया।
अगस्त 2020 में लखविंदर ने कोहेफिजा थाना में इसकी शिकायत कर दी। इस बात का पता चलने पर हसन ने लखविंदर के घर पहुंचकर उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की। इस घटना की जानकारी भी उन्‍होंने पुलिस को दी, लेकिन कोई काईवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्‍होंने घटना की शिकायत गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से की। गृह मंत्री के पास मामला पहुंचने पर पुलिस कुछ हरकत में आई, लेकिन केस दर्ज करने के बजाय पुलिस ने मोहम्मद हसन से लखविंदर कौर को हर माह आठ हजार रुपये देने का शपथ पत्र भरवाकर मामले को रफा-दफा कर दिया। सिर्फ 18 हजार रुपये देने के बाद हसन ने फिर रुपये देना बंद कर दिया। परेशान होने के बाद लखविंदर कौर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस पर महिला ने कोर्ट में परिवाद दायर किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निमिश राजा की कोर्ट ने पुलिस को एफआइआर करने का आदेश दिया। तब पुलिस ने मामला दर्ज किया।