मां मायके में थी, पिता लॉकडाउन में दरिंदगी करता रहा; 2 साल में फैसला
खंडवा। खंडवा में एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। फैसला 2 साल के भीतर आया है, सजा विशेष अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय तहसील हरसूद ने एक आरोपी को सुनाई है। जो दुष्कर्म पीड़िता का पिता है। मामला थाना खालवा क्षेत्र का था। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ अनिल चौहान ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके के अनुसार पीड़िता की मां ने शिकायत की थी कि वह बेटियों के साथ अपने मायके में रहती है। 18 फरवरी 2022 को शाम 5 बजे के करीब उसका पति लाड़ली लक्ष्मी योजना के पैसे दिलाने की बात पर बेटी और उसका आधार कार्ड लेने आया था। वह बड़ी बेटी को लेने आया था, मैंने उसके साथ छोटी बेटी को भेज दिया था। बेटी ने मुझे बताया कि गांव जाने के बाद अपनी दादी के घर पर चली गयी थी। वहां पर कुछ देर रुकी थी। उसके बाद पापा ने हम दोनों बहनों और काकी को लेकर बाजार ले गया। पापा ने काकी और बहन को समोसा दिलाकर वापस घर भेज दिया।
मुझे बोला कि टप्पर पर से बकरे का मटन लेकर आते है। फिर पापा मुझे घर ले गए और वहां मेरे साथ दरिंदगी की। मैं भागने लगी तो ईंट उठाकर मुझे मारने दौडा। फिर मैं वहां से रोते हुए भागकर अपनी दादी के घर चली गयी। दादी ने मुझे पूछा क्यों रो रही हो, तब मैंने बताया कि पापा ने मेरे साथ दरिंदगी की है। उन्होंने लॉक-डाउन के दौरान भी कई बार दुष्कर्म किया। उनकी पिटाई के डर से मैंने किसी को बताया नहीं। इधर, खालवा पुलिस ने आरोपी पिता के विरूद्व केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। जहां से कोर्ट ने महज दो साल के भीतर फैसला सुनाया और आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा दी।
खंडवा
8 साल की बेटी से दुष्कर्म, आरोपी पिता को उम्रकैद
- 10 Jan 2024