सागर। सागर में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनाई गई फांसी की सजा के 3 माह बाद सीरियल किलर को 80 साल वृद्धा से दरिंदगी और हत्या के केस में न्यायालय ने उम्र कैद सुनाई है।
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी वीरेन्द्र (24) पुत्र घसीटे आदिवासी निवासी आबचंद थाना सानौधा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी आरोपी को 3 महीने पहले 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट मौत की सजा सुना चुका है। सीरियल किलर वीरेंद्र आदिवासी काफी शातिर है। बच्ची और वृद्धा के अंधेकत्ल के बाद फॉरेंसिक साइंस लैब (स्नस्रु) रिपोर्ट में दोनों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। बच्ची के मामले में कुछ दिन बाद आरोपी पकड़ा गया था।
वारदात एक जैसी होने पर पुलिस ने उसकी डीएनए जांच कराई। इससे वृद्धा से दुष्कर्म व हत्या की गुत्थी भी सुलझ गई। इन्हीं आधार पर न्यायालय ने आरोपी वीरेंद्र को आजीवन कारावास और 11 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से उप-संचालक (अभियोजन) अनिल कटारे ने मामले की पैरवी की।
लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि 11 जनवरी 2019 को आबचंद गांव में खेत पर बने टपरे में 80 वर्षीय वृद्धा का शव मिला था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। पास में ही किसी व्यक्ति के जूते मिले थे। बेटे की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच कराई। स्नस्रु जांच से पता चला था कि वृद्धा से दुष्कर्म भी हुआ है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था।
सागर
80 साल की बुजुर्ग से रेप पर उम्रकैद
- 29 Oct 2021