बाल विवाह विरोधी उडऩदस्ते की समझाइश के बाद माने परिजन
इंदौर। बाल विवाह की रोकथाम को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा गठित जिला स्तरीय कोर ग्रुप महिला एवं बाल विकास विभाग और चाइल्ड लाइन सूचना के आधार पर सतत कार्रवाई में लगा हुआ है । रविवार को दल को खजराना स्थित बाबा का बाग में एक ही परिवार के दो बच्चों की कम उम्र में शादी की शिकायत मिली।
सूचना मिलते ही लाडो अभियान कोर ग्रुप बाल विवाह विरोधी उडऩदस्ता के प्रभारी महेंद्र पाठक कोर ग्रुप सदस्य देवेंद्र पाठक चाइल्ड लाइन से मोनिका वाघे और शुभम ठाकुर विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रधान आरक्षक अनिल चतुवेर्दी के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ पुलिस थाना खजराना के दो आरक्षक परीक्षण के दौरान मौजूद रहे। चर्चा में बालक बालिका के पिता फारुख पटेल ने बताया कि उनकी बेटे की उम्र 17 वर्ष तथा बेटी की उम्र 15 वर्ष है । उन्होंने आयोजन संबंधी छपवाए गए कार्ड भी उपलब्ध कराएं जिसके अनुसार दोनों बालक बालिकाओं की सगाई की रस्म 10 मार्च को होना है । उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए सजा और जुमार्ना की जानकारी दी। परिजनों ने कहा कि सगाई ही करेंगे बच्चों का विवाह कानूनन रूप से बालिग होने के बाद ही किया जाएगा। उडऩदस्ता के प्रभारी पाठक ने बताया कि बाल विवाह की संभावना को देखते हुए दोनों पक्ष इंदौर के होने के कारण सतत निगरानी रखी जाएगी। सगाई की तिथि पर भी अमला तैनात रहेगा । यदि सगाई के बजाय विवाह किया जाता है तो अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
इंदौर
नाबालिगों की हो रही थी सगाई
- 07 Mar 2022