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फिल्म सर्टिफिकेशन में क्या बदलाव करना चाहती है सरकार?
केंद्र सरकार ने हाल ही में सिनेमैटोग्राफ (अमेंडमेंट) बिल 2021 पर पब्लिक की राय मांगी थी नए ड्राफ्ट में 1952 के सिनेमैटोग्राफ एक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसके बाद केंद्र सरकार के पास रिविजनरी पावर मिल जाएगी. इसके तहत सरकार को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की तरफ से मंजूरी पा चुकी फिल्मों को दोबारा जांच करने की शक्ति मिल जाएगी.
इस नए ड्राफ्ट में क्या-क्या बदलाव का प्रस्ताव है, जानिए.
केंद्र के पास होगा CBFC का फैसला पलटने की पावर:
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक्ट में एक प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव किया है, जो धारा 5B(1) (फिल्मों को प्रमाणित करने में मार्गदर्शन के सिद्धांत) के उल्लंघन पर केंद्र को रिविजनरी पावर देगा. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित संशोधन ‘का मतलब है कि अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार के पास बोर्ड के फैसले को उलटने की शक्ति होगी.’
मंत्रालय ने कानून में एक और प्रावधान शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत सेक्शन 5B(1) के उल्लंघन, अगर केंद्र सरकार को जरूरी लगे तो वो बोर्ड के चेयरमैन को फिल्म को दोबारा जांचने का निर्देश दे सकता है.
उम्र के आधार पर सर्टिफिकेशन :
ड्राफ्ट में उम्र के आधार पर फिल्मों को सर्टिफिकेट देने का प्रस्ताव दिया गया है. नए प्रस्ताव में फिल्मों को उम्र के आधार पर बांटने को कहा गया है, जिसमें 7+ के लिए U/A, 13+ के लिए U/A और 16+ के लिए U/A सर्टिफिकेट.
पाइरेसी के खिलाफ भी प्रावधान : ड्राफ्ट में धारा 6AA जोड़ने का प्रस्ताव है, जो अनऑथोराइज्ड रिकॉर्डिंग को प्रतिबंधित करेगा. इसका उल्लंघन करने पर जेल की सजा तक हो सकती है. नए प्रस्ताव के मुताबिक, उल्लंघन करने पर कम से कम तीन महीने की जेल हो सकती है, जो तीन साल तक भी बढ़ाई जा सकती है. वहीं, कम से कम 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो ऑडिट ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट का 5 प्रतिशत तक हो सकता है.
प्रस्ताव में में फिल्मों को हमेशा के लिए सर्टिफाई करने का प्रस्ताव है. मौजूदा कानून में, CBFC द्वारा जारी सर्टिफिकेट केवल 10 सालों के लिए वैध है.
सरकार ने फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया है. ये फिल्ममेकर्स के लिए सेंसर बोर्ड की तरफ से मिले सर्टिफिकेट के खिलाफ अपील करने का आखिरी जरिया था.