Highlights

विविध क्षेत्र

गंगा में मिले शवों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा- मानवाधिकार आयोग जाएं

  • 04 Jul 2021

एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोरोना मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बनाने, दाह संस्कार, कोविड प्रभावित शवों को दफनाने और एंबुलेंस सेवाओं के लिए अधिक शुल्क को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) जाने के लिए स्वतंत्र हैं.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रॉबिन राजू ने अदालत को बताया कि गंगा नदी में कोरोना शवों के मिलने की घटनाओं के मद्देनजर मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बनाने के निर्देश मांगे गए हैं.

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के संगठन ने इस मामले को हाईकोर्ट के समक्ष भी उठाया है लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कुछ जरूरी कदम नहीं उठाए गए.

पीठ ने कहा, ‘आपने एनएचआरसी से कुछ सुझावों का हवाला दिया है और एनएचआरसी को जवाब देने के लिए कहा गया. आप एनएचआरसी में जाइए. आप कितने मंचों से संपर्क करेंगे? आप पहले ही हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं और हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं. एनएचआरसी ने हस्तक्षेप किया है.’

जस्टिस राव ने कहा, ‘आप जो समस्या उठा रहे हैं, वह गंभीर समस्या है और हम इससे सहमत भी हैं लेकिन सौभाग्य से स्थिति अभी ऐसी नहीं है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जाइए, एनएचआरसी मुद्दों का ध्यान रखेगा.’