भोपाल। कोलार थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल के अनुसार 18 मई को धारा 195ए/506/67ए (केस वापस लेने धमकी, जान से मारने की धमकी और आईटी एक्ट) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। घटना 15 मई की है। जिसकी शिकायत 20 वर्षीय युवती ने दर्ज कराई है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में आरोपी पति ही है। दोनों की शादी 2016 में हुई थी। लेकिन, दोनों के बीच नहीं बनी तो पीड़िता ने दहेज प्रताड़ना का केस ग्वालियर में दर्ज कराया था। इसी केस को वापस लेने के लिए पति दबाव डाल रहा था। पति ने शादी के बाद पत्नी के साथ बनाए गए अश्लील वीडियो पत्नी के छोटे भाई को भेजे थे। पति का कहना था कि ऐसा नहीं किया तो वह यह वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल कर देगा।
भोपाल
प्रायवेट लाइफ के वीडियो पति ने भेजे
- 20 May 2021