प्लॉट की धोखाधड़ी के मामले मेें अग्रिम जमानत भी हो चुकी है खारिज
इंदौर। मानपुर क्षेत्र में प्लॉट की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस एक महीने बाद भी आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं इस मामले में आरोपित पर हाल ही में पुलिस ने फिर धाराएं बढ़ा दी हैं, लेकिन इसके बाद भी उसके बारे में क्षेत्र में खुलेआम घूमने-फिरने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में लोग अब पुलिस के इस रवैये की शिकायत उधााधिकारियों से कर रहे हैं।
मामले में भूमि स्वामी भी अब आपत्ति लगा रहे हैं। उनके मुताबिक पुलिस अधिकारी आरोपितों को बच निकलने का मौका दे रहे हैं। मानपुर के गुरचरण सलूजा ने महेश पिता मनोहर मित्तल और मनाली पिता सुभाष चंद्र अग्रवाल के खिलाफ 26 जुलाई को पुलिस में शिकायत की थी। गुरचरण सलूजा ने इन दोनों से एबी रोड पर स्थित एक कॉलोनी में दो प्लॉट लिए थे और इसके लिए इन्हें करीब साढ़े तेरह लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद भी उन्हें प्लॉट नहीं दिया जा रहा था। सलूजा की शिकायत पर पुलिस ने मित्तल और अग्रवाल पर धोखाधड़ी की धाराएं दर्ज की, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। मामले में दोनों आरोपितों ने एसएसपी के सामने आपत्ति ली, जहांसे एसडीओपी स्तर पर दोबारा जांच शुरू हुई और जांच में आरोप सही पाए गए।
इसके साथ ही धाराएं भी बढ़ाई गईं। हालांकि इसके बावजूद आरोपितों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इन आरोपितों ने अपनी अग्रिम जमानत महू न्यायालय में लगाई थी, लेकिन यहां से जमानत खारिज कर दी गई। पुलिस के इस ढुलमुल रवैये पर कांग्रेस नेता राजू ठाकुर ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जबकि वह खुलेआम मानपुर में देखे जा रहे हैं। इस तरह पुलिस इन आरोपितों की मदद ही कर रही है। इसके साथ ही जिस जमीन पर कॉलोनी बनाने के वादे के साथ प्लॉट बेचे जा रहे थे, उसके मालिक विक्की पिता देवकरण जाट ने बताया कि उन्होंने न्यायालय में जाकर आपत्ति ली है और उनके साथ भी आरोपितों द्वारा धोखाधड़ी की गई है, क्योंकि उनसे वादा किया गया था कि कॉलोनी का विकास करने के बाद प्लॉट बेचेंगे, लेकिन अनुबंध के छह साल बाद भी उनकी जमीन पर कोई विकास नहीं हुआ है।
हाल ही में जांच के बाद आरोपितों पर धाराएं बढ़ाई हैं। अब जल्दी ही दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। -विनोद शर्मा, एसडीओपी महू