तीन दिनों में जवाब नही देने पर आरोपी माना जायेगा
इंदौर। व्यापक स्तर पर लापरवाही तथा कई प्रकार की अनियमितता बरतने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास रामनिवास बुधोलिया को कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में आक्षेप है कि जिला स्तरीय अधिकारी होने के नाते आपका पदीय कर्तव्य है कि महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत जिले में संचालित समस्त संस्थाओं का समुचित पर्यवेक्षण कर उनका नियमानुसार संचालन सुनिश्चित करायें । किंतु जिला कार्यक्रम अधिकारी द्द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के विधिवत निर्वहन नहीं करने के कारण महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित संस्था युग पुरुष धाम इंदौर में व्यापक स्तर पर लापरवाही बरती जाने तथा कई प्रकार की अनियमितता प्रमाणित पायी गयी हैं।
उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिता, शासन के निर्देशों की अवहेलना तथा अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही का द्योतक होने के कारण मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है। कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया है कि क्यों न जिला कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाए। इस संबंध में स्पष्टीकरण तीन दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है यदि उत्तर उक्त दी गई समयावधि में प्राप्त नहीं हुआ तो यह माना जाकर की लगाया गया आरोप स्वीकार है |
इंदौर
स्वेच्छाचारिता, लापरवाही और शासन के निर्देशों की अवहेलना पर रामनिवास बुधोलिया को कारण बताओ नोटिस
- 20 Jul 2024