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भोपाल

व्यापमं की परीक्षा में पात्र, बाद में कर दिए अपात्र

  • 16 Jun 2021

माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में मुख्यमंत्री को की शिकायत 
भोपाल। माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को व्यापमं की परीक्षा में पात्र करने के बाद दो वर्ष से वे चयनित होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें अपात्र कर दिया गया। इस संबंध में मुख्यमंत्री को शिकायत की 
गई है। 

शिकायत में बताया गया कि मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2018 में माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा व्यवसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से आयोजित की गई थी उक्त परीक्षा के परिणाम आए लगभग 2 वर्ष व्यतीत हो चुके है 2 वर्ष पहले जब परीक्षा परिणाम आया था उस दिन से चयनित अभ्यर्थी एक एक पल का इंतजार कर रहे थे उन्हे जल्द ही चयन उपरांत पदस्थापना आदेश मिल जाएगा 2 साल के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा तृतीय चरण में जो वेरिफिकेशन कराया गया उस वेरिफिकेशन में करीब 40 प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी विषय के जो व्यवसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा परिणाम में पात्र हुए थे बी.एस.सी., बी कॉम से स्नातक होने के कारण माध्यमिक शिक्षक (अंग्रेजी) पद के लिए अपात्र कर दिये गए। 
शिकायत यह सवाल उठाए 
शिकायत में यह भी कहा गया कि अगर उन बच्चों को अपात्र ही करना था तो व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने उनका फार्म एक्सेप्ट क्यों किया? उन्हें परीक्षा में बैठने का अवसर क्यों दिया? उनका चयन करके सूची जारी क्यों की? 2 साल बाद आज उन्हें अपात्र किया जा रहा है उन अभ्यर्थियों के मानसिक स्थिति क्या होगी? यही कारण है कि युवा अवसाद में चले जाते हैं। उनमें से अधिकांश बच्चे ऐसे है जो केजी फर्स्ट से लेकर बी.एस.सी., बी.कॉम स्नातक तक की इंग्लिश मीडियम से अपनी शिक्षा पूरी की है। बी.कॉम से स्नातक होने के कारण माध्यमिक शिक्षक (अंग्रजी) पद के लिए उन्हें अपात्र किया जाना न्यायोचित निर्णय प्रतीत नहीं होता। 
यह कैसा नियम है 
जिस अभ्यर्थी ने अपनी पुरी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से की हो वह माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता यह कैसा नियम है। वहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी के पद पर भर्ती हेतु योग्यता के लिए बी.ए, बी.एस.सी. एव ंबी.कॉम. की योग्यता मान्य की जाती है एवं उत्तर प्रदेश राज्य में माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी यही प्रावधान है तो मध्यप्रदेश में बी.एस.सी., बी.कॉम से स्नातक होने के कारण आवेदन निरस्त कर पात्र अभ्यर्थियो के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है 
पहले ही रोकना था 
शिकायत में बताया गया कि बी.कॉम स्नातक योग्यता के अभ्यर्थियों के साथ इसी प्रकार अन्याय करना था तो बी.कॉम स्नातक योग्यता वाले अभ्यर्थियो के आवेदन व्ययसायिक परीक्षा मंडल द्वारा इस तकनिकी युग में पहले ही अस्वीकार कर परीक्षा में बैठने से रोकना था व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पूर्व में भी कितने ही पदों की भर्तियों में इस प्रकार की लापरवाही की गई है बेरोजगार युवाओं के भावनाओ के साथ कब तक इस प्रकार होता रहेगा। 
उचित निर्णय लें 
शिकायत के साथ अनुरोध किया गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी के पद पर भर्ती हेतु योग्यता के लिए बी.ए, बी.एस.सी. एव ंबी.कॉम. की योग्यता मान्य की जाती है एवं उत्तर प्रदेश राज्य में माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी यही प्रावधान है के अनुसार म.प्र. में भी बी.एस.सी. एव ंबी.कॉम. से स्नातक अभ्यर्थियो के बारे में उचित निर्णय लिए जाने की कृपा करें।