नाबालिगों और मासूम बच्चियों के साथ जघन्य अपराधों से पवित्र रिश्तों पर लग रहा कलंक
इंदौर। मासूम और नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म, गंदी हरकत और हत्या के मामलों ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। बावजूद इसके बच्चियों और नाबालिगों के साथ रेप के ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। हालात तो ये हैें कि मासूम बच्चियों के साथ रेप के बाद उनकी बेरहमी से हत्या भी कर दी जाती है। इस तरह के मामलों में आरोपियों को फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है उसके बाद भी ये दरिंदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सबसे अधिक चिंता की बात तो यह है कि मासूम बच्चियों और नाबालिगों से दुष्कर्म के ज्यादातर मामलों में आरोपी अपने ही यानि जान पहचान के या फिर सगे रिश्तेदार ही निकलते हैं, जो पवित्र रिश्तों को कलंकित कर देते हैं।
पिता ही निकले दरिंदे
शहर में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें पिता ही दरिंदे निकले। इन मामलों में पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे धकेल दिया।
जून 2023- एरोड्रम थाना क्षेत्र में दरिंदे पिता की हरकत का मामला सामने आया, जिसमें पति-पत्नी में विवाद के बाद पत्नी बेटी को लेकर मायके में रह रही थी। पत्नी की अनुपस्थिति में पति चार साल की बेटी को घर ले आया और उसके साथ गंदी हरकत कर डाली। बच्ची को पुलिस की मदद से मां ने अपने पास रख लिया। उसे नहलाते वक्त मर्म स्थान पर सूजन दिखी,बच्ची से पूछा तो पिता की हरकत बताई। एरोड्रम पुलिस ने आरोपी पिता को रेप और पाक्सो एक्ट के तहत गिर तार किया। इसी प्रकार -जून 2023 में ही महिला थाना पुलिस ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ रेप और पाक्सो एक्ट का केस दर्ज किया गया।
रिश्तेदारों और परिचितों की दरिंदगी
मासूम बच्चियों और नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़, अश्लील हरकत और दुष्कर्म जैसी घटनाओं में जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो पता चला कि वे उनके ही अपने यानि रिश्तेदार या परिचित ही हैं।
गत दिनों विजय नगर पुलिस ने रिटायर्ड पुलिसकर्मी नाथूराम दुबे के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि उसने किराएदार की 11 साल की बेटी को चाय बनाना सिखाने के बहाने बुलाया और उसके साथ रेप कर डाला। मासूम नाथूराम दुबे को दादू कहती थी इसके बाद भी आरोपी को मासूम पर पर दया नहीं आई। पुलिस घटना के बाद से आरोपी को अब पकड़ नहीं सकी है।
वहीं जून 2023- में ही रिश्तेदार द्वारा नाबालिग भतीजी की अस्मत लूटने का मामला सामने आया। लसूड़िया इलाके में पड़ोसी रिश्तेदार ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ रेप किया। नाबालिग आरोपी को चाचाजी कहती थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और पाक्सो एक्ट में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। उधर, जून 2023 एक और मामला सामने आया, जिसमें नाबालिग के भाई का दोस्त उसका अपहरण कर अजमेर ले गया। वहां कई दिनों तक रेप किया और धर्मपरिवर्तन का दवाब भी बनाया। बेटमा के इस मामले में पुलिस ने आरोपी आदिल को गिरफ्तार कर लिया।
कनाड़िया में नाबालिग को शादी का झांसा देकर पड़ोसी युवक ने उसके साथ कई बार संबध बनाए। नाबालिग ने उससे संबंध तोड़े। उसके बाद आरोपी युवक ने फिर उसके साथ संबंध बनाना चाहा। नाबालिग ने विरोध किया तो आरोपी ने चाकू मार दिया। आरोपी गिर तार।
रिश्तेदारों ने ही किया दो नाबालिगों से किया दुष्कर्म
अप्रैल 2023 - चितावद में रहने वाली दो नाबालिग बहनों के साथ रिश्तेदार और उसके दोस्त ने कई दिनों तक गैंगरेप किया। माता-पिता ने विरोध किया तो कमरे में बंद कर दिया। जैसे-तैसे कैद से छूटकर भंवरकुआ थाने पहुंचे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिर तार कर लिया। अप्रैल 2023 एरोड्रम में ही नाबालिग बहन को रिश्तेदार के घर ले जाकर भाई ने ही कर दिया रेप। बच्ची घर लौटी तो परिजनों को पीड़ा बताई। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसी माह में आजादनगर की नाबालिग को लखन नामक आरोपी जलगांव में ले गया। वहां उसे बंधक बनाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने महाराष्ट्र से आरोपी को गिरफ्तार किया।
आरोपियों को फांसी की सजा
-फरवरी 2023 में आजादनगर में सद्दाम नाम के आरोपी ने सात साल की बच्ची को उठाया। कुछ लोगों ने देख लिया। उसका पीछा किया तो एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने मासूम से रेप की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया तो मासूम पर चाकू के 29 वारकर हत्या कर दी। पुलिस ने जल्द ही इनवेस्टीगेशन कर चालान कोर्ट में पेश किया। कुछ ही महिनों बाद कोर्ट ने आरोपी सद्दाम को फांसी की सजा सुनाई।
-दिसंबर 2019 में महू के खंडहर में एक चार साल की बच्ची की लाश मिली। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच की तो पता चला कि मासूम के साथ रेप किया गया था। आरोपी अंकित विजयवर्गीय को गिर तार कर कोर्ट में चालान पेश किया गया जहां उसे फांसी की सजा सुनाई गई।
-मई 2018 में तीन माह चार दिन की बच्ची को मां के आंचल से उठाकर दरिंदा ले गया और उसकी हत्या कर दी। कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध माना 23 वे दिन कोर्ट ने आरोपी अजय गड़के को फांसी की सजा सुनाई। मध्यप्रदेश में ये पहला मामला बना जिसमें आरोपी को 23 वें दिन ही मासूम से दरिंदगी करने वाले को फांसी की सजा सुनाई गई थी।
लगातार कार्रवाई, फिर भी बढ़ रहे अपराध
मासूम बच्चियों के साथ जघन्य और घिनौने अपराध वाले लगभग सभी मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्त में लेकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया और कई मामलों में तो पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को फांसी जैसी सख्त से सख्त सजा सुनाई, जबकि कुछ में मामलों में अभी सजा सुनाई जाना है। पुलिस द्वारा दरिंदों पर लगातार कार्रवाई के बाद भी इस तरह के अपराधों में कमी नहीं आ रही है और कहीं न कहीं इस तरह के जघन्य अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है।
इंदौर
अपने ही निकले दरिंदे

- 12 Jul 2023