उज्जैन। कोरोना काल की राहत के बाद अब बैंकों के बकायादारों की मुश्किलें बढऩे वाली है, क्योंकि इनसे वसूली शुरू होने वाली है। ऐसे में खासकर ऐसे लोग जो महामारी में इलाज में या कारोबार में नुकसान उठा चुके हैं उन्हें ईएमआई अदा करने में मुश्किलें आएंगी। इनके अलावा ऐसे लोग जो नौकरी खो चुके या फिर जिनकी आय पहले की तुलना में अब कम हो चुकी है, उन्हें भी दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है मई 2020 की स्थिति में जिले की विभिन्न बैंकों का लोगों पर करीब 12 हजार 771 करोड़ रुपए बकाया था।
जिले की विभिन्न बैंकों से अलग-अलग कामों के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने ऋण ले रखा है। कोरोना काल में जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के बकायदारों को राहत दी थी। आदेश जारी कर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 15 जून तक कोई भी बैंक या फाइनेंस इंस्टिट्यूशन किसी भी राशि की रिकवरी के लिए कुर्की व वसूली आदि की कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके अलावा भी बकायादारों से 15 जुलाई तक वसूली बंद रखी गई। लेकिन अब स्थितियां सामान्य होने लगी हैं तो बैंकों ने वसूली पर जोर देते हुए रिकवरी शुरू कर दी है।
वसूली के लिए यह प्रक्रिया
1 बकाया राशि जमा कराने के लिए बकायादारों को नोटिस जारी किए हैं।
2 वक्त रहते इएमआई अदा नहीं करने वालों पर कुर्की-नीलामी आदि कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है।
उज्जैन
अब बैंक के बकायादारों से वसूली शुरू; मई तक लोगों पर 12 हजार 771 करोड़ रुपए कर्ज बकाया था
- 22 Jul 2021