Highlights

खरगोन

अवैध रेत उत्खनन पर 59.40 लाख रुपए का जुर्माना

  • 01 Jun 2024

खरगोन। खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने अवैध रेत उत्खनन के मामले में सुलगांव निवासी पीरू पिता नजरअली व हकीम पिता नजर अली पर 59 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों ने जुर्माना समय पर जमा नहीं करने पर राशि आरआरसी जारी कर भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जाएगी। साथ ही रेत के अवैध उत्खनन में जब्त पोकलेन को पुलिस अभिरक्षा में नहीं सौंपने पर उनके विरूद्ध मंडलेश्वर थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई।
3 दिन में अवैध रेत खनन को लेकर कलेक्टर कोर्ट ने दूसरी बड़ी जुमार्ने की कार्रवाई की है। इसके पहले जलकोटी में अवैध रेत उत्खनन मामले में 72 लख रुपए का जुमार्ना आदेश पर पारित किया गया था। जिला खनिज अधिकारी सावन चौहान ने बताया कि 8 मार्च 2019 को राजस्व व खनिज अमले की संयुक्त कार्रवाई में पीरू पिता नजरअली एवं हकीम पिता नजरअली को महेश्वर तहसील के ग्राम सुलगांव की शासकीय भूमि से बिना अनुमति के 990 घन मीटर रेत का अवैध उत्खनन करते पकड़ा था।
मौके पर टाटा कंपनी की पोकलेन मशीन भी जब्त की गई थी। खनिज अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई के लिए कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत किया। सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कलेक्टर ने जुमार्ना लगाया।
जलूद में भंडारण की रेत जब्त
खनिज अधिकारी ने बताया कि 26 मई 2024 को ग्राम जलूद में नर्मदा किनारे खनिज निरीक्षक प्रियंका अजनार व राजस्व तथा पुलिस विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई कर रेत के अवैध भंडारण को जब्त किया।