राजगढ़। जिले में संचालित अवैध नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथालॉजी लेब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी सेंटरों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही पहले जिन सेंटरों को सील किया गया था उनके द्वारा बिना अनुमति के सेंटर खोल लिए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए अपर कलेक्टर कमलचंद्र नागर ने जिले केसभी एसडीएम, खंड चिकित्सा अधिकारियों एवं खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को निरीक्षण करने दिए गए हैं।
जारी किए गए निर्देश में कहा गया है जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं खाद्य एवं औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया है कि जिले में अवैध रूप से नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथालॉजी लेब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी सेंटर संचालित होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। उक्त कई संस्थाओं के पास जीवित पंजीयन भी है और वह न्यूनतम अर्हताओं की पूर्ति भी नही करते हैं। उन्होंने कहा कि यह भी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि पूर्व के अधिकारियों के द्वारा उक्त जिन संस्थाओं को अनियमितताओं पर सील किया गया था उनको भी बिना अर्हता की पूर्ति किए पुन? प्रारम्भ कर दिया गया है, जबकि यह सर्वथा अनुचित है। उक्त संस्थाओं द्वारा इलाज में लापरवाही व अधिक राशि वसूली की शिकायतें भी प्राय? की जाती रही है। इसको लेकर अपर कलेक्टर श्री नागर ने कहा है कि जिले में संचालित नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथालॉजी लेब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी सेंटर आदि की नियमानुसार जांच एवं निरीक्षण कर कृत कार्यवाही की जानकारी एक माह में कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। आवश्यकतानुसार जिले के चिकित्सक व अधिकारी की सेवाएं भी प्राप्त करने के निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा है कि निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर समुचित कार्यवाही प्रस्तावित की जाए तथा यथाप्रयोज्य एफआईआर संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन की यह मंशा है कि जिले में वैधानिक तरीके से एवं नियमानुसार उक्त संस्थाओं का संचालन सुनिचति किया जाए। ताकि जिले के आम नागरिकों को वैधानिक रूप से नियमों के तहत संचालित संस्था के माध्यम से अधिकतम एवं बेहतर चिकित्सकीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके।
राजगढ़
अवैध रूप से संचालित हो रहे क्लीनिकों पर होगी कार्रवाई
- 24 Jun 2021