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इंदौर

आचार संहिता का उल्लंघन, तीन केस दर्ज

  • 21 Oct 2023

इंदौर। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पुलिस ने दो अलग-अलग थानों में तीन केस दर्ज किए हैं। एक प्रकरण तो बंदूक जमा नहीं करने का है। एरोड्रम थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक रविराज सिंह बेस के अनुसार रामगोपाल निवासी अंबिकापुर कॉलोनी के खिलाफ धारा 188  के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल आचार संहिता लगते ही ऐसे सभी शस्त्र धारक जिनके पास लाइसेंसी बंदूक हैं उन्हें अपने शस्त्र जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन रामगोपाल ने अब तक अपनी लाइसेंसी बंदूक जमा नहीं की, इसके बाद उस पर कार्रवाई की गई है। इधर विजयनगर पुलिस ने संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत दो मामले दर्ज किए हैं। पहला मामला आरोपी श्रीकांत पिता लक्ष्मी नारायण निवासी में मेघदूत नगर के खिलाफ दर्ज हुआ है। आरोप है कि मेघदूत गार्डन के पास बिजली के खंभे पर आरोपी ने पि़ज्जा बर्गर पास्ता को लेकर अपनी दुकान का होर्डिंग लगा रखा था, इसी तरह एक और प्रकरण आरोपी उर्विश पिता मनोज खत्री निवासी सुयश विहार के खिलाफ दर्ज किया गया है। आरोपी ने भी अपनी दुकान का बैनर बिजली के खंबे पर लगा रखा था।  कल विजयनगर पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग की तो बैनर पोस्टर वहां पर मिले इसके बाद कार्रवाई की गई है।