करदाताओं की सहूलियत के लिए आयकर विभाग ने पैन नंबर की जगह 12 अंकों वाले आधार नंबर का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है, लेकिन ऐसा करते वक्त आपको काफी ऐहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने गलत आधार नंबर दिया तो आपको 10,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है।
वित्त विधेयक 2019 में पेश आयकर अधिनियम 1961 का नवीनतम संशोधन न केवल पैन की जगह आधार नंबर के इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान करता है, बल्कि गलत आधार नंबर देने पर 10 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रवाधान करता है।
जुर्माने का यह नया नियम उन्हीं जगहों पर लागू होता है, जहां पैन की जगह आप आधार नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जहां आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, पैन नंबर देना अनिवार्य है। उदाहरण स्वरूप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना, बैंक खाता खोलना, डीमैट अकाउंट खोलना और 50 हजार रुपये से अधिक के म्यूचुअल फंड और बॉन्ड खरीदना।
आधार के नए नियम
आधार हालांकि यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ढ्ढष्ठ्रढ्ढ) द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन जुर्माना यूआईडीएआई द्वारा नहीं, बल्कि आयकर विभाग द्वारा लगाया जाता है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के मुताबिक, अगर आयकरदाता पैन के प्रावधानों का पालन करने में नाकाम होता है तो आयकर विभाग जुर्माना लगा सकता है। जुर्माने की रकम हर डिफॉल्ट के लिए 10,000 रुपये होगी।
इससे पहले, जुर्माना केवल पैन तक सीमित था, लेकिन सितंबर में पैन-आधार इंटरचेंजिबिलिटी का प्रावधान आया तो यह आधार के लिए भी लागू हो गया।
किन परिस्थितियों में लगेगा जुर्माना
1. अगर आप पैन के बदले गलत आधार नंबर देते हैं।
2. अगर आप किसी खास ट्रांजैक्शंस में पैन या आधार नंबर देने में नाकाम होते हैं।
3. केवल आधार नंबर प्रदान करना ही काफी नहीं है, आपको बायोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी ऑथेंटिकेट करना होगा और अगर यह फेल होता है तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा।
नियमों के तहत, अगर पैन या आधार नंबर सही ढंग से नहीं दिया गया है और उन्हें ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है तो बैंकों, वित्तीय संस्थानों इत्यादि पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके अलावा, यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि अगर आप दो फॉम्र्स में गलत आधार नंबर देते हैं तो आपको हर के लिए 10-10 हजार रुपये का जुर्माना यानी 20 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप फॉर्म भरते वक्त सतर्कता बरतें।
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सावधान / आधार में यह गलती की तो देना पड़ सकता है 10 हजार रु. का जुर्माना
- 19 Nov 2019