भोपाल। पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के मामले का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार की मूल याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है।
बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा पर हमला कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के लिए भाजपा जिम्मेदार है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया से चुनाव ना कराकर मिले हुए अधिकार को छीनने का काम किया है, जो सही नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी विरोधी बताते हुए लोगों की भावनाओं को दबाने का काम करने का आरोप लगाया है। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द करने के बाद त्रिस्तरीय पंचायतों की प्रशासकीय समितियों और उनके प्रधानों के अधिकार भी राज्य सरकार ने वापस ले लिए हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को इन समितियों के प्रधानों से बात करेंगे। इस दौरान शिवराज इनके वित्तीय अधिकारों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं।
भोपाल
आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, प्रधानों को वित्तीय अधिकार को लेकर सीएम कर सकते हैं बड़ा ऐलान
- 17 Jan 2022