इंदौर/जबलपुर। म. प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद की अनुशासन समिति ने इंदौर के अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह बैस की सनद 6 माह के लिए निलंबित करते हुए 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद के सचिव प्रशांत दुबे ने बताया कि इंदौर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान 19 मई 2017 को अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह बैस ने संघ के तत्कालीन सचिव से अभद्र व्यवहार किया था जिसकी शिकायत तत्कालीन सचिव ने मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद में की थी। शिकायत प्रकरण की सुनवाई करते हुए म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद की जबलपुर अनुशासन समिति के अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह, सदस्य अहादुल्ला उसमानी तथा पदेन सदस्य नरेंद्र कुमार जैन ने गंभीर मामला माना और अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह बैस इंदौर को धारा 35 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत व्यवसायिक कदाचरण का दोषी पाते हुए उनकी सनद 6 माह के लिए निलंबित करते हुए 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। निलंबन अवधि के दौरान अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह बैस भारत के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण व सक्षम अधिकारी के समक्ष अधिवक्ता की हैसियत से उपस्थित नहीं हो सकेंगे।
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इंदौर के अधिवक्ता राघवेंद्र बैस की सनद निलंबित, 25 हजार अर्थदंड, कदाचरण पर स्टेट बार कौंसिल ने की कार्यवाही
- 12 Nov 2021