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इंदौर

उपभोक्ता फोरम:होम लोन देते समय किया बीमा, मौत के बाद नहीं चुकाई राशि, ब्याज सहित पूरा लोन चुकाने के आदेश

  • 11 Nov 2023

इंदौर। बैंक से होम लोन लेते समय किए जाने वाले कर्जदार के इंश्योरेंस के मामले में उपभोक्ता फोरम ने अहम आदेश दिया है। कर्ज लेने वाले व्यक्ति की मौत होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा कर्ज की राशि नहीं चुकाने पर कोर्ट ने फटकार लगाई है। साथ ही पूरा लोन चुकाने के आदेश दिए हैं। कर्जदार की मौत के बाद उसकी पत्नी द्वारा चुकाई गई किस्तों की राशि भी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं।
महिला को हुए मानसिक कष्ट के लिए बीमा कंपनी को 25 हजार रुपए चुकाना होंगे। परिवाद शुल्क के 5 हजार रुपए भी कंपनी को ही देना होंगे। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बैंक लोन देते समय कर्जदार की सुरक्षा के लिए तमाम दावे करते हैं, लेकिन बाद में सुविधा नहीं मिलती है। फोरम के आदेश से ऐसे कई लोगों को राहत मिलेगी।
निजी बैंक से लिया था लोन
एडवोकेट अपूर्व जैन ने बताया, महेश गार्ड क्षेत्र में रहने वाले राधाकृष्ण मिश्रा ने 14 लाख रुपए का होम लोन निजी बैंक से लिया था। लोन लेते समय उनका इंश्योरेंस किया गया था। इसके तहत यदि लोन चुकाने की अवधि के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो बीमा कंपनी पूरा लोन चुकाएगी। अक्टूबर 2020 में लोन लिया गया। नियमित रूप से किस्तें भी चुका रहे थे। 16 दिसंबर 2021 को एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। बाद में उनकी पत्नी रीता मिश्रा ने बीमा कंपनी को पूरा लोन चुकाने को लेकर अभ्यावेदन दिया, लेकिन कंपनी ने उनकी मांग खारिज कर दी।
कंपनी का तर्क- खुदकुशी की
कंपनी का तर्क था राधाकृष्ण मिश्रा की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि उन्होंने खुदखुशी की। पुलिस रिपोर्ट सहित अन्य जांच पेश करने के बाद भी कंपनी ने लोन राशि चुकाने से इनकार कर दिया। इस पर रीता मिश्रा ने उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया था। फोरम के समक्ष पेश किए गए सबूत और दस्तावेज के आधार पर कोर्ट ने रीता मिश्रा के पक्ष में फैसला दिया है। बीमा कंपनी को पूरा लोन चुकाने के आदेश देने के अलावा पति की मौत के बाद रीता द्वारा चुकाई गई बैंक लोन की किस्त की राशि ब्याज सहित लौटाने के भी आदेश दिए हैं। एक महीने में आदेश का पालन करना होगा।