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इंदौर

ऋषि आनंद व एमजी हेक्टर कार शोरूम को निगम का अन्तिम सूचना पत्र जारी

  • 23 Oct 2021

गम से स्वीकृति लेने पर लगभग 18 लाख रुपए अनुज्ञा शुल्क जमा करना होता, संस्थानों ने निगम को पहुंचाई  वित्तीय हानि
इंदौर। आवासीय भवन की परमिशन के विपरीत भवन का व्यवसायिक उपयोग करने पर ऋषि आनंद व 1 अनूप नगर एबी रोड के एमजी हेक्टर कार शोरूम के अवैध निर्माण के संबंध में निगम द्वारा अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया।
आयुक्त प्रतिभा पाल के  निर्देश पर अपर आयुक्त संदीप सोनी द्वारा आवासीय भवन की परमिशन के विपरीत भवन का व्यवसायिक उपयोग करने पर अन्तिम पत्र जारी किया गया है।ज्ञात हो कि ऋषि आनंद एवं अन्य 1 अनूप नगर एबी रोड एमजी हेक्टर शोरूम को निगम द्वारा स्वीकृत मानचित्र एवं कार्य पूर्णता का।प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु इनके द्वारा अभी तक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए और ना कोई समाधान कारक जवाब दिया गया। विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर  उपलब्ध रिकॉर्ड में भवन स्वामी को जी प्लस वन की आवासीय उपयोग हेतु भवन निर्माण की अनुमति पूर्व में दी गई थी।स्थल का निरीक्षण करने  पर एमजी हेक्टर कार के शोरूम का संचालन व्यवसायिक उपयोग में किया जा रहा है। भवन का निरीक्षण करने पर पाया गया कि पूर्व निर्मित जी प्लस वन के भवन को तोड़कर केवल बोतल का नव निर्माण किया गया है जिसकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर है उक्त भवन की वर्तमान संरचना को देखकर यह प्रतीत नहीं होता है कि उक्त निर्माण लगभग 30 वर्ष पुराना है।अब तक किए गए नवीन निर्माण की स्वीकृति का रिकॉर्ड भी भवन अनुज्ञा शाखा के उपलब्ध रिकॉर्ड में नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि उपरोक्त निर्मित भवन बिना अनुमति के बना है,इसलिए यह अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। यदि निगम से निर्माण की स्वीकृति ली होती तो, लगभग 18 लाख रुपये भवन अनुज्ञा शुल्क के जमा करने होते, इस प्रकार स्वीकृति नहीं लेकर निगम को लगभग 1800000 रुपए की वित्तीय हानि पहुंचाई गई !
इसलिए भवन पर किए गए एमजी रोड स्थित एमजी हेक्टर शोरूम का अवैध निर्माण को तीन दिवस की अवधि में हटाने संबंधी अंतिम सूचना पत्र भवन अधिकारी सुश्री ग़ज़ल खन्ना द्वारा जारी किया गया।