सरकारी नौकरी में प्राथमिकता में 'डी' को हटाकर 'सी' सर्टिफिकेट का संशोधित आदेश जारी
भोपाल । शासकीय नौकरी में प्राथमिकता के लिए नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) को लेकर की गई गलती सुधारने में सरकार को एक साल का समय लगा। दरअसल, सरकार ने सरकारी नौकरी में प्राथमिकता के लिए एनसीसी के 'डी' सर्टिफिकेट का एक आदेश जारी किया था। जबकि एनसीसी में 'डी' सर्टिफिकेट का प्रावधान ही नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी नौकरी में 'सी' सर्टिफिकेट को प्राथमिकता देने संशोधित आदेश जारी किया है। बता दें कि एनसीसी में सिर्फ 'ए' और 'सी' सर्टिफिकेट देने का प्रावधान है।
सरकार ने बीते साल 22 फरवरी 2022 को एक आदेश जारी किया था। इसमें एनसीसी के 'डी' सर्टिफिकेट का प्रावधान किया था। इस बीच संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स, शिक्षा विभाग, पुलिस भर्ती, अग्निवीर समेत अन्य भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इन परीक्षाओं में एनसीसी सर्टिफिकेट हासिल करने वाले छात्रों ने भी आवेदन किया। भर्ती नियमों में सरकार के जारी गलत आदेश का उल्लेख किया गया। लिहाजा मामले में कई शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी। मामले में छात्र संगठनों ने भी विरोध दर्ज कराया था। अब सरकार ने संशोधित आदेश जारी किया है।
मध्यप्रदेश में 90 हजार एनसीसी के कैडेट
एनसीसी के प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि मध्यप्रदेश में 90 हजार कैडेट हैं। इसमें जल, थल और नभ तीनों एनसीसी के कैडेट शामिल हैं। इसके भी दो सर्टिफिकेट होते हैं। स्कूल में 9वीं कक्षा से सर्टिफिकेट 'ए' शुरू होता है। यह सर्टिफिकेट दो साल की अवधि पूरी करने के बाद दिया जाता है। 'सी' सर्टिफिकेट कॉलेज के छात्रों को दिया जाता है। यह तीन साल का होता है। यह भी जरूरी नहीं है कि 'सी' सर्टिफिकेट के लिए 'ए' सर्टिफिकेट जरूरी हो। गलत आदेश मामले में एनसीसी ने भी सरकार से आपत्ति दर्ज कराई थी।
भोपाल
एक साल बाद सरकार ने सुधारी बड़ी गलती
- 08 Apr 2023