बुरहानपुर। पिछले दिनों एक पेट्रोल पंप संचालक की शिकायत पर वसूली के आरोप में कांग्रेस नेता विनोद मोरे के खिलाफ निंबोला थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। गुरूवार को आरोपी के अधिवक्ता की ओर से प्रथम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे के न्यायालय में धारा 439 के तहत जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें अभियोजन की आपत्ति के चलते निरस्त कर दिया गया। जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशनाथ गौतम ने बताया शासकीय लोक अभियोजक सोहेल हुसैन ने आपत्ति करने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी विनोद का जमानत आवेदन निरस्त किया।
ये है पूरा मामला
13 जनवरी 2022 को आरोपी विनोद ने फरियादी मदन पिता नरसीराम से अवैध रूप से 20 लाख रूपए की मांग की और अश्लील गालियां दी थी। इतना ही नहीं उसने मारपीट कर फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। जिसकी वाइस रिकार्डिंग निंबोला थाने में जमा की गई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर धारा 294,323,327,506 के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट पलक श्रीवास्तव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां आरोपी ने धारा 437 के तहत जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन सहायक लोक अभियोजन अधिकारी रतनसिंह भंवर के जमानत आवेदन पर आपत्ति लगाने पर उसे जेल भेज दिया गया था।
गुरूवार को आरोपी की ओर से प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे के न्यायालय में धारा 439 के तहत जमानत आवेदन लगाया गया। इसमें शासकीय लोक अभियोजक सोहेल हुसैन ने आपत्ति ली कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का होकर अवैध वसूली तथा मारपीट का है। अगर आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उसके फरार होने, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है। आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक रिकार्ड है। इस आधार पर न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
बुरहानपुर
कांग्रेस नेता का जमानत आवेदन निरस्त, अवैध वसूली के आरोप में जेल में बंद है, पेट्रोल पंप संचालक की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस
- 21 Jan 2022