भोपाल। प्रदेश में अब कुत्ता, बिल्ली और गाय समेत अन्य घरेलू पशुओं को पालना जनता की जेब पर भारी पड़ने वाला है। इसका कारण नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा पंजीकरण तथा अवारा पशुओं का नियंत्रण नियम 2023 में घरेलू पशुओं के लिए किए गए विशेष प्रविधान हैं।
इसके तहत घर में पालतू पशु को रखने के लिए स्थानीय निकाय से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही जानवर की प्रजाति के आधार पर निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। यदि पशु मालिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उससे मोटा जुर्माना भी वसूला जाएगा।
इतना ही नहीं एक से अधिक बार पालतू पशु के अवारा घूमते पकड़े जाने पर इसे छुड़ाने के लिए मालिक को बांड भी भरना होगा। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
बता दें कि पालतू पशुओं को लेकर यह व्यवस्था नगरीय विकास और आवास विभाग ने की है। पंजीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण नियम 2023 के अंतर्गत कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले हर पशु को माइक्रोचिप, टैग या किसी अन्य संसाधन का एक ब्रांडिंग कोड दिया जाएगा। पालतू पशुओं की श्रेणी में कुत्ता, बैल, घोड़ा, सूअर, ऊंट, खच्चर, बकरी, भेड़ या अन्य पशुओं को शामिल किया गया है।
कुत्ते के लिए 150 तो गाय के लिए 200 रुपये पंजीयन शुल्क
नियम के तहत हर साल पशु के पंजीयन का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा, नहीं तो प्रतिदिन पंजीयन शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगेगा। कुत्ते के पंजीयन के लिए 150 रुपये, गाय और बैल के लिए 200 रुपए शुल्क देना होगा। अन्य जानवरों के पंजीयन के लिए 50 रुपए पंजीयन चुकाने होंगे।
इसके बाद हर वर्ष पंजीयन नवीनीकरण कराने कुत्ते के लिए 50 रुपए, गाय-बैल के 100 रुपए और अन्य पशुओं के लिए 25 रुपए प्रतिवर्ष देने होंगे। नए नियम के तहत अगर आपका पालतू जानवर बाहर घूमता पाया गया या किसी को काट लिया तो इसको भी अपराध के रूप में अंकित किया गया है। जिसके लिए भी दंड की राशि देने के साथ ही उस जानवर का पंजीयन निरस्त करने और मालिक से बांड भराने का प्रविधान है।
पंजीयन शुल्क से होगा सुविधाओं का विस्तार
अधिकारियों का कहना है कि पंजीयन शुल्क का इस्तेमाल पशुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार करने में किया जाएगा। इसके तहत नए कांजी हाउस निर्माण व संधारण, चारे की व्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल और पशु चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने में किया जाएगा। इसके साथ ही बिना ब्रांडिंग कोड वाले पशुओं का बंध्याकरण किया जाएगा।
इसलिए जरूरी है नियम
नए नियम के अनुसार जो भी व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में पशु पालते हैं, उन्हें अपने और उनके पिता का नाम, पता, पशुओं की संख्या, प्रकार, उनके पानी, प्रकाश और मल निष्कासन की व्यवस्था जानकारी प्रदान करनी होगी। इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक पालतू जानवर का स्वास्थ्य रिकार्ड उपलब्ध हो जिससे उनका स्वास्थ्य और व्यवहार अच्छी तरह से निगरानी किया जा सके।
भोपाल
कुत्ता, बिल्ली और गाय पालने के लिए चुकाना होगा शुल्क
- 02 Mar 2023