Highlights

राज्य

केंद्र सरकार ने ओवरब्रिज निर्माण के लिए नया नियम

  • 23 Aug 2022

पांच करोड़ के ब्रिज का ईपीसी मोड पर होगा अनुबंध, निर्माण के दौरान नहीं बढ़ेगी लागत
बीना। केंद्र सरकार ने ओवरब्रिज निर्माण के लिए नया नियम लागू कर दिया है। जिसके तहत पांच करोड़ से ज्यादा लागत के सभी ब्रिज का अनुबंध संबंधित विभाग को ईपीसी (इंजीनियरिंग प्रिक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन) मोड के तहत करना होगा।
सेतु निर्माण विभाग सागर संभाग के कार्यपालन यंत्री पीके पंत के अनुसार ईपीसी मोड पर अनुबंध होने के बाद निर्माण एजेंसी को अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही काम करना होगा। जिसमें एक तो वह दी गई समय सीमा में काम पूरा करेगी और यदि निर्माण के दौरान ब्रिज की डिजाइन में कोई चेंज किया जाता है, कोई अतिरिक्त काम कराया जाता है तो उसे अनुबंध में दी गई राशि में ही वह काम भी पूरा करना होगा।
इसके लिए एजेंसी को विभाग कोई भी अतिरिक्त राशि मुहैया नहीं कराएगा। सीधे शब्दों में ईपीसी मोड के तहत अनुबंध होने से ब्रिज निर्माण की लागत नहीं बढ़ेगी। अभी तक निर्माण एजेंसी से ब्रिज निर्माण कराने वाला सरकारी विभाग सामान्य अनुबंध करता था। जिसके नियम इतने लचर थे कि न तो निर्माण एजेंसी दिए गए समय में काम पूरा करती थी और न ही एक पैसे का अतिरिक्त काम करती थी।
इतना ही नहीं यदि निर्माण के दौरान किसी प्रकार की डिजाइन चेंज या अतिरिक्त निर्माण होता था तो संबंधित विभाग इसके लिए अनुबंध के अलावा अलग से राशि का भुगतान करते थे, इससे ब्रिज की लागत बढ़ जाती थी। लेकिन नया नियम आने के बाद निर्माण नहीं होगा।