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इंदौर

कोर्ट में तीन दिन काम नहीं करेंगे वकील

  • 23 Mar 2023

इंदौर।  कोर्ट में वकील तीन दिन कार्य नहीं करेंगे। इंदौर अभिभाषक संघ इन्दौर के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया और सचिव घनश्याम गुप्ता ने बताया कि 23 से 25 मार्च तक मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश के सभी अभिभाषक न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जिला न्यायालयों में 25 चिन्हित प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण की जो योजना लागू की गई थी उसका हर स्तर पर अधिवक्ता संघों एवं मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा विरोध दर्ज कराया गया और अभिभाषकों और पक्षकारों को आ रही कठिनाइयों से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाता रहा है। लगातार उक्त योजना को वापस लिया जाकर पुराने यूनिट सिस्टम को लागू करने का अनुरोध किया जाता रहा है, लेकिन माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से आश्वासन देने के बावजूद भी कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। बुधवार को मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर की साधारण सभा ने तीन दिन तक मध्यप्रदेश के समस्त अभिभाषकों से कलम बंद कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है और 26 मार्च को मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर की साधारण सभा में आगामी रणनीति तय की जाएगी।
इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के गोपाल कचोलिया, मनोहर सिंह पंडितिया, घनश्याम गुप्ता, सन्दीप शर्मा, रत्नेश पाल, श्रवण मिश्रा, भावना कुरील, सौरभ वर्मा, अतुल त्रिवेदी, सविता तिवारी, सौरभ डीघे ने सभी अभिभाषकों से अनुरोध किया है कि अभिभाषकों और पक्षकारों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए परिषद द्वारा कार्य से विरत रहने के आह्वान को सफल बनाए।