1.58 करोड़ की बकाया राशि के लिए कुर्क की गई थी बिल्डिंग
इंदौर। पिछले दिनों प्रशासन ने राजस्व की बकाया वसूली के चलते सांवेर तहसील के ग्राम अर्जुन बड़ौदा स्थित जिस देवी अहिल्या पैरामेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को कुर्क कर लिया था, उसकी नीलामी रोकने के लिए अखिल भारतीय बलाई महासंघ ने कलेक्टर से मांग करने के साथ ज्ञापन सौंपा है।
शुक्रवार को महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार की अगुआई में पीड़ित परिवार कलेक्टोरेट पहुंचा और ज्ञापन दिया। दरअसल 14 जुलाई को उक्त कॉलेज की बिल्डिंग की नीलामी नायब तहसील कार्यालय क्षिप्रा परिसर में की जानी थी। कॉलेज के संचालक अजय हार्डिया के खिलाफ यह भू-राजस्व की राशि बकाया है। जमीन की हेराफेरी करने और नकली हस्ताक्षर कर नक्शा मंजूर करवाने के चलते पिछले दिनों एफआईआर दर्ज की गई थी। इसकी 159 करोड़ की बकाया वसूली के लिए कॉलेज को कुर्क किया गया था। हालांकि जिस जमीन पर यह कॉलेज बना है उस पर हाईकोर्ट का स्टे भी है, क्योंकि यह जमीन आदिवासियों की थी। इसके पहले पूर्व कलेक्टर मनीष सिंह ने हार्डिया के कब्जे से लेकर आदिवासियों के नाम पर ही जमीन करने के आदेश भी जारी कराए थे।
सर्वे नंबर 308 और 305 की जमीन आदिवासी परिवार की है और इसी विवादित जमीन पर कॉलेज की बिल्डिंग अवैध रूप से निर्मित कर ली गई। कॉलेज संचालक अजय हार्डिया के खिलाफ 1.59 करोड़ रु. से अधिक का भू-राजस्व बकाया है। इसके अलावा ब्याज की वसूली की जाना है। कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने आदिवासी परिवार को आश्वासन दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
इंदौर
कॉलेज बिल्डिंग की नीलामी रोकने आगे आया बलाई महासंघ
- 15 Jul 2023