गुना। कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. द्वारा 2 अलग-अलग प्रकरणों में अभिवहन पास से ज्यादा मात्रा में खनिज के अवैध उत्खोनन एवं परिवहनकतार्ओं पर 66 हजार रुपये का दण्ड अधिरोपित किया गया है। खनिज विभाग द्वारा प्रतिवेदन अनुसार वाहन चालक शाहरुख खान पुत्र आजाद खान निवासी अलवर द्वारा डम्पर क्रमांक एमपी 33 जी 1388 से 11 घनमीटर गिट्टी का परिवहन किया जा रहा था, जबकि वाहन चालक के पास 7.24 घनमीटर अभिवहन पास प्रस्तित किया गया। उक्त ओव्हर लोडिंग पाये जाने पर कलेक्टर द्वारा गौड खनिज नियम 1956 संशोधित 53 उपनियम 53(1) अंतर्गत 33 हजार रुपये का अर्थदण्ड वाहन मालिक के विरुद्ध अधिरोपित किया गया है।
एक अन्य प्रकरण में वाहन चालक संतोष पुत्र देवी सिंह बघेल निवासी अमोला तहसील लटेरी द्वारा डम्पर एमपी 33 एच 1634 से 7.24 के स्थान पर 11 घनमीटर गिट्टी का परिवहन किया जाना पाया गया, जबकि वाहन चालक के पास केवल 7.24 घनमीटर का अभिवहन पास पाया गया। उक्त ओव्हर लोडिंग पाये जाने पर कलेक्टर द्वारा गौड खनिज नियम 1956 संशोधित 53 उपनियम 53(1) अंतर्गत 33 हजार रुपये का अर्थदण्ड संबंधित वाहन मालिक के विरुद्ध 33 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
गुना
कलेक्टर ने अवैध उत्खनन के दो प्रकरणों में लगाया 66 हजार का जुर्माना
- 05 Jan 2022