इंदौर। शहर के नेहरू नगर क्षेत्र में संचालित समता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार से गरीबों को मिलने वाले राशन में हेराफेरी करने वाले संचालक व विक्रेता प्रतीक नागवंशी को छह महीने के लिए जेल भेज दिया गया है। राशन दुकान संचालक नागवंशी के खिलाफ चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम-1980 के तहत यह कार्रवाई कलेक्टर मनीषसिंह (डीएम) की कोर्ट द्वारा की गई। शासन द्वारा किसी गरीब या वंचित समुदाय के लिए दी गई राहत में हेराफेरी करने पर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
दरअसल, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा कुछ समय पहले समता उपभोक्ता भंडार की जांच की गई थी। जांच के दौरान शासकीय राशन का भौतिक सत्यापन किया गया। इसमें 49 क्विंटल गेहूं और 2 क्विंटल बाजरा कम पाया गया। साथ ही कई हितग्राहियों को पात्रता से कम राशन दिया गया। नागवंशी के खिलाफ एमआइजी थाने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। बाद में डीएम कोर्ट ने इस मामले में चोर बाजारी निवारण अधिनियम के तहत जेल भेजने के आदेश किए।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2014 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मिलने वाले कैरोसिन की हेराफेरी के मामले में कमल गिदवानी नाम के व्यक्ति को भी तत्कालीन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने चोर बाजारी निवारण अधिनियम में 6 महीने जेल भेजने के आदेश किए थे।
इंदौर
गरीबों के राशन में हेराफेरी करने वाले उपभोक्ता भंडार संचालक को छह महीने के लिए जेल भेजा
- 23 Jun 2021