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इंदौर

गलत नंबर प्लेट वाहनों पर कार्रवाई

  • 22 Jan 2022

इंदौर। ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार से गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई का श्री गणेश कर दिया है। इस तरह के नंबर वाले वाहनों को रोककर उन्हें जब्त भी किया जा रहा है। दूसरी ओर आटो वालों सहित बेकायदा वाहन चालकों के खिलाफ अभियान भी जारी है। लंबित चालान भी भरवाए जा रहे हैं,चालान नहीं भरने वालों के वाहन जब्त किए जा रहे हैं।
सहायक पुलिस आयुक्त संतोष कुमार उपाध्याय (यातायात जोन-3) के मार्गदर्शन में निरीक्षक राम कुमार कोरी व यातायात प्रबंधन पुलिस की टीम द्वारा महारानी रोड, सियागंज रोड, पत्थर गोदाम रोड पर यातायात प्रबंधन का कार्य किया गया, पत्थर गोदाम रोड पर गलत तरीके से वाहन खड़े कर यातायात को बाधित करने वाले 10 चार पहिया वाहनों पर जुर्माने की कार्यवाही की गई, दो मोटरसाइकिल पर अमानक न बर प्लेट लगी हुई होने पर जप्त की गई ।  वाहन मालिकों द्वारा नई मानक न बर प्लेट लगाने के पश्चात जुर्माना किया गया, साथ ही दो चार पहिया वाहनो द्वारा जुर्माना ना भरने पर थाना परिसर में लाकर खड़ा किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त बसंत कुमार कौल के मार्गदर्शन में यातायात प्रबंधन की टीम द्वारा परदेशीपुरा रोड पर सड़क के दोनों किनारे अव्यवस्थित खड़े हुए, वाहनों को माइक से अनाउंस कर रोड मार्किंग के अंदर व्यवस्थित वाहन खड़े करने की समझाइश दी गई। मरीमाता चौराहे पर उप निरीक्षक पी एस नागर,आरक्षक  देवेंद्र सिंह एवं क्यूआरटी टीम द्वारा चैकिंग के दौरान ऐसे 10 ऑटो पर कार्यवाही की गई जिनके पूर्व के आरएलवीडी ई-चालान लंबित थे, सभी ऑटो चालकों से मौके पर शमन शुल्क वसूला गया।
क्या है नंबर प्लेट का नियम
वाहन की न बर प्लेट पर वाहन पंजीयन नंबर के अलावा अन्य कुछ लिखवाना गैरकानूनी है। नंबर प्लेट पर फ़ैशन और रुतबा दिखाने के रूप में लिखाया  जाने वाला कोई भी शब्द, कलाकृति कानूनन अपराध है। समय-समय पर प्रशासन और पुलिस इस पर कार्यवाही भी करती है।  मोटर यान अधिनियम, 1988 के नियम 51 में पंजीकरण चिन्ह के अक्षरों और अंकों की माप और भिन्न-भिन्न अक्षरों अंकों के बीच छोड़ा जाने वाला स्थान व समतल धरातल के किनारे की जानकारी दी गयी है। नियम के मुताबिक नंबर प्लेट पर रोमन या अरेबिक फॉन्ट में ही नंबर लिखवा सकते हैं, नंबर साफ-साफ और स्पष्ट लिखा होना चाहिए ताकि वो दूर से ही नजर आए, किसी भी दूसरे फॉन्ट से आड़े-तिरछे नंबर लिखवाना गैरकानूनी है, स्टायलिश फॉन्ट का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए । बाइक और कार के साथ दूसरी गाडिय़ों के नंबर प्लेट को लेकर खास नियम हैं,  इसमें 70 सीसी से नीचे की बाइक के नंबर प्लेट में फॉन्ट की लंबाई 15 एमएम, चौड़ाई 2.5 एमएम और नंबर या अक्षर के बीच में 2.5 एमएम की खाली जगह होनी चाहिए, अगर 70 सीसी से ज्यादा की बाइक या थ्री व्हीलर होता है तो नंबर वाले फॉन्ट की लंबाई 30 एमएम, चौड़ाई 5 एमएम और नंबर या अक्षर के बीच 5 एमएम का गैप होना चाहिए।
500 सीसी के नीचे की बाइक या थ्री व्हीलर में नंबर के फॉन्ट की लंबाई 35 एमएम, चौड़ाई 7 एमएम और दो नंबर या अक्षर के बीच 5 एमएम का गैप होना चाहिए, 500 सीसी के ऊपर के सभी बाइक और कार की नंबर प्लेट में नंबर की लंबाई 65 एमएम, चौड़ाई 10 एमएम और नंबर या अक्षर के बीच 10 एमएम का गैप होना चाहिए ।
 प्रायवेट वाहनों की न बर प्लेट का बैकग्राउंड सफेद व न बर/अक्षर ब्लैक रंग से लिखे जाना चाहिए। कमर्शियल वाहनों की न बर प्लेट का बैक ग्राउंड पीला रंग व अक्षर/अंक ब्लैक से लिखा जाना चाहिए ।
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में यदि प्रायवेट वाहन है तो न बर प्लेट का बैकग्राउंड हरा व अंक/अक्षर सफेद रंग से लिखे जाना चाहिए व कमर्शियल उपयोग के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की न बर प्लेट का बैक ग्राउंड हरा व अक्षर/अंक पीले रंग से लिखे जाना चाहिए।