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बैतूल

घर में घुसकर मारपीट करने वाले को सजा

  • 15 Jul 2023

मुलताई कोर्ट ने एक-एक साल कठोर कारावास की सजा सुनाई
बैतूल। घर में घुसकर मारपीट करने वाले दो आरोपियों को शुक्रवार मुलताई कोर्ट ने एक-एक साल के सश्रम कारावास की सजा और जुमार्ने से दंडित किया है। घटना चार साल पुरानी है। जिसमें एक व्यक्ति के साथ उसी के भाई ने मारपीट की थी।
न्यायालय न्यायिक प्रथम श्रेणी मुलताई ने थाना बोरदेही के अपराध क्रमांक 68/ 19 के तहत धारा 452,325/34  में आरोपी बिसन पिता बिहारी यादव (63) और उसके बेटे घनश्याम (35) ग्राम कलमेश्वरा थाना बोरदेही को दोषी पाते हुए एक-एक साल के सश्रम कारावास और 250, 250 कुल 500 रुपए के जुमार्ने से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा के द्वारा किया गया।