इंदौर. एक लाख 20 हजार रुपए के इनामी जीतू सोनी की सुप्रीम कोर्ट से भी झटका है। जीतू ने सभी 56 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने, शिकायत दर्ज करने के लिए जारी किए गए अधिकारियों के नंबर पर रोक लगाने क लिए याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जीतू की अर्जी पर सुनवाई हुई। जीतू ने याचिका में बताया था कि मध्यप्रदेश सरकार उसके खिलाफ बदनियती से कार्रवाई कर रही है। बिना पक्ष सुने मकान, दुकान, होटल तोड़ दिया गया। बगैर किसी आधार के 56 केस दर्ज कर लिए गए। सरकार की ओर से कहा गया कि जीतू के खिलाफ एक भी केस गलत तरीके से दर्ज नहीं किया। जीतू ने होटल का लाइसेंस लेकर लड़कियों को रखने का अवैध काम किया। उसका निर्माण भी अवैध था। तोड़ने से पहले उसे नोटिस जारी किए, लेकिन उसने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। इस कारण कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी। 27 जनवरी को जीतू ने याचिका दायर की थी। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने सुनवाई की थी।