इंदौर। बेटी दूसरे समाज के किसी लडक़े से शादी करना चाहती थी, लेकिन पिता तैयार नहीं था। मां समर्थन में आई तो इस बात पर हुए विवाद में उसके पिता ने केरोसिन डालकर मां को जिंदा जलाकर मार डाला। जिला सत्र न्यायालय ने आरोपित राजेश कश्यप पिता रामखिलावन निवासी बापू गांधीनगर को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
लक्ष्मी की शादी आरोपित राजेश से लगभग 20 वर्ष पूर्व हुई थी। इनकी 18 वर्षीय पुत्री है जो दूसरे समाज में शादी करना चाहती थी, लेकिन पिता राजेश इसके लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर आरोपित राजेश शराब पीकर अक्सर पत्नी लक्ष्मी के साथ लड़ाई-झगड़ा करता था।
बेटी की शादी को लेकर पति-पत्नी में हुआ विवाद
घटना दिनांक 11 अक्टूबर 2020 को सुबह साढ़े सात बजे की है। बेटी घर के बाहर काम कर रही थी, उसी समय उसकी शादी को लेकर आरोपित राजेश पत्नी लक्ष्मी से विवाद करने लगा और उसने बोतल में रखा केरोसिन लक्ष्मी के ऊपर डालकर आग लगा दी। इससे वह गंभीर रूप से करीब 90 प्रतिशत जल गई। चिल्लाने पर बेटी व आसपास के लोग आ गए और आग बुझाकर लक्ष्मी को एमवाय अस्पताल ले गए।
तहसीलदार ने लिए थे मृत्यु पूर्व बयान
अस्पताल में लक्ष्मी के मृत्यु पूर्व कथन तहसीलदार ने लिए। बाद में उसकी मौत हो गई। लसूडिय़ा थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में पति राजेश को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई। शासन की ओर से लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर ने पैरवी की।
इंदौर
जिंदा जलाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा
- 26 Aug 2023