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इंदौर

जैन धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत हो रही हैं, अनूप मंडल पर रोक लगाई जाए

  • 05 Aug 2021

हाई कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका, सुनवाई सितंबर में
इंदौर। राजस्थान के अनूप मंडल द्वारा जैन धर्मावलंबियों और जैन संतों को लेकर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में एक जनहित याचिका मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर हुई है। इसमें मांग की गई है कि अनूप मंडल की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाए। इसके द्वारा जैन धर्म को लेकर की जा रही अनर्गल टिप्पणियों से जनमानस में जैन धर्म और जैन धर्मावलंबियों को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है। आम जनता की भावनाएं आहत हो रही हैं।
हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका स्वप्निल कोठारी और पूर्वा जैन ने दायर की है। बुधवार को याचिका पर सुनवाई होना थी लेकिन टल गई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि वे प्रत्यक्ष सुनवाई चाहते हैं। कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए सुनवाई सितंबर तक आगे बढ़ा दी। याचिका में कहा है कि अनूप मंडल द्वारा जारी एक पुस्तक में जैन धर्म और जैन संतों को लेकर कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। इस ग्रुप के लोग इंटरनेट मीडिया के जरिए इस पुस्तक का प्रचार-प्रसार करते हैं। मंडल के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भोले भाले ग्रामीणों को बरगलाते हैं। याचिका की सुनवाई बुधवार को जस्टिस सुजाय पाल और जस्टिस अनिल वर्मा की युगल पीठ के समक्ष हुई। कोर्ट अब मामले में सितंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करेगी।