इंदौर। सोमवार को नगर निगम के अपर आयुक्त संदीप सोनी ने भवन अनुज्ञा शाखा एवं कम्पाउडिंग के संबंध में सिटी बस आफिस में समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में सभी भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक, भवन सहायक उपस्थित थे।
अपर आयुक्त सोनी ने निर्देशित किया कि शासन द्वारा कम्पाउडिंग नियमों के हत शहर में जिन भी भवनों, बहुमंजिला इमारत, शो रूम, होटल, रेस्टोरेन्ट, मैरिज गार्डन, अस्पताल पर नियमानुसार कम्पाउडिंग की जा सकती है। उनकी सूची तैयार कर प्रत्येक जोन में दिसबर माह में कम से कम 15 भवनों की नप्ती की जाए। उन्होंने निगम के भवन निरीक्षक व भवन सहायक को लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर अवैध निर्माण, अवैध कालोनियों, अवैध रूप से फार्म हाउस का निर्माण करने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए। यदि कहीं पर अवैध निर्माण हो रहा हो तो उसे नोटिस जारी किए जाए। नोटिस में भवन निरीक्षक या भवन सहायक द्वारा किस दिनांक को निरीक्षण किया गया तथा मौके पर क्या-क्या अवैध निर्माण पाया गया, उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख भी होना चाहिए।
इसके अलावा अवैध निर्माण से क्या जन व माल की हानि हो सकती है, इसकी स्थिति भी नोटिस में स्पष्ट की जाए। इसके साथ ही अवैध निर्माण करने वाले संबंधित व्यक्ति को निर्माण रोकने या हटाने के संबंध में नोटिस जारी किए जाए। निगम के जोन पर मौजूद अधिकारियों ने अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में किए गए निरीक्षण व जारी किए गए नोटिस की जानकारी जोनल कार्यालय में मौजूद रजिस्टर में दर्ज की जाए। इसके अलावा निगम के अफसर अवैध निर्माण के साथ ही बड़े-बड़े भवनों और बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी के नियम के प्रविधान के अनुसार व्यवस्था है या नहीं, यह भी देखे। भवन अनुज्ञा से संबंधित प्राप्त प्रकरणों व सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का तय समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश भी दिए।
इंदौर
जोन में 15 भवनों की नप्ती कर कम्पाउंडिंग करने के निर्देश
- 07 Dec 2021