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इंदौर

जमीन के सौदे में 92 लाख की चपत लगाई

  • 09 Jun 2023

दूसरे मामले में 21 लाख की धोखाधड़ी
इंदौर। बेटमा पुलिस ने जमीन की दो धोखाधड़ी के मामलों में दो महिलाओं सहित छह के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। एक मामले में जहां 92 लाख रुपए की चपत लगा दी गई। तो वहीं दूसरे मामले में 21 साल की ठगी हो गई।
पुलिस के अनुसार पहले मामले में बेटमा में युवक के साथ  सीहोर में रहने वाले युवक ने जमीन के नाम पर  92 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। जानकारी के अनुसार फरियादी वासुदेव पिता राम गोपाल पाटीदार की रिपोर्ट पर आरोपी असलम खान निवासी सदर बाजार गंधवानी जिला धार के खिलाफ धारा 420 का प्रकरण दर्ज किया है। जांच अधिकारी उपनिरीक्षक संदीप पोरवाल के मुताबिक मामला 30 सितंबर 2011 का है । फरियादी वासुदेव पाटीदार ने आरोपी असलम खान से 14 बीघा जमीन ग्राम शिवगढ़ बेटमा में खरीदने का अनुबंध किया। 14 लाख 25  हजार रुपए की प्रति बीघा जमीन  के हिसाब से उसे 92 लाख से  62 हजार रुपए दिए मगर आरोपी असलम खान ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं की और ना ही रुपए लौटाए। आरोपी असलम खान के खिलाफ धारा 420 का केस दर्ज किया है।
इसी प्रकार फरियादी समीर पिता हमीद खान निवासी ओल्ड पलासिया की रिपोर्ट पर आरोपी दिलावर खान ,महमूद खान ,सुल्ताना बी ,अफजल खान, हसीना  बी और उस्मान खान के खिलाफ बेटमा पुलिस ने धारा 420 और 406 का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि फरियादी समीर खान ने आरोपियों से 8 जून 2012 को ग्राम सनावड़ा में एक जमीन का सौदा किया था और बयाना के तौर पर 21 लाख रुपए दिए थे मगर आरोपियों ने उसकी रजिस्ट्री नहीं की और जमीन किसी अन्य को बेचकर उसके साथ धोखाधड़ी की।