जम्मू। उपराज्यपाल प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर डोमिसाइल प्रमाणपत्र धारक से शादी करने वाली महिला अथवा पुरुष को डोमिसाइल का पात्र मान लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नए नियम की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत प्रदेश में डोमिसाइल प्रमाणपत्र धारक से शादी करने पर दूसरे राज्य की महिला या पुरुष भी अब डोमिसाइल प्रमाणपत्र हासिल कर सरकारी नौकरी के पात्र होंगे।
बच्चों को भी मिल सकता है अधिकार
प्रदेश से बाहर शादी पर जम्मू कश्मीर की महिला के पति को डोमिसाइल का हकदार बनाने के बाद उनके बच्चों को भी डोमिसाइल का अधिकार मिल सकता है। इस बारे में अधिसूचना जल्द जारी हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डोमिसाइल में संशोधन की अधिसूचना को हरी झंडी दे दी है। अब अलगी कड़ी में दूसरे राज्यों में शादी करने वाली प्रदेश की बेटियों के बच्चों को भी डोमिसाइल का हकदार बनाया जा सकता है।
दामाद और बहू दोनों को मिलेगा डोमिसाइल
नियमों में संशोधन का लाभ दामाद हो या बहू दोनों को मिलेगा। आदेशा लिंग के आधार पर नहीं है। जम्मू कश्मीर की बेटी की अगर बाहर कहीं शादी होती है तो उसके पति भी डोमिसाइल के हकदार हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई बेटा जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करता है तो उसकी पत्नी डोमिसाइल की हकदार होगी।
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जम्मू : बाहर के राज्यों में शादी पर पति भी होंगे डोमिसाइल के हकदार
- 22 Jul 2021