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इंदौर

टैंकरों के लिए बुलाई निविदा अटकी, फिलहाल निर्णय नहीं ले सकेगा नगर निगम

  • 12 Apr 2022

इंदौर। नगर निगम द्वारा शहर में पानी सप्लाई के लिए बुलवाई गई टैंकरों की निविदाएं फिलहाल अटक गई हैं। इस संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि नगर निगम फिलहाल निविदाओं में अंतिम निर्णय नहीं ले सकेगा। मामले में अब 18 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी।
इधर नगर निगम ने सोमवार को कोर्ट को बताया कि निविदा की शर्तों में बदलाव किया है। पहले शर्त थी कि निविदा में हिस्सेदारी के लिए पिछले साल एक करोड़ रुपये या इससे ज्यादा की सप्लाई जरूरी है, लेकिन इसे घटाकर 40 लाख कर दिया है। निविदा जमा करने की तारीख भी आगे बढ़ा दी है।
नगर निगम ने कुछ दिन पहले ही टैंकरों के लिए निविदाएं बुलाई थीं। निविदा की शर्तों को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता मयंक सोनी ने एडवोकेट दीपक रावल, दृष्टि रावल के माध्यम से एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की है। याचिका में कहा है कि निगम कुछ चुनिंदा निविदाकारों को फायदा पहुंचाना चाहता है। निविदा में शर्त रखी गई है कि सिर्फ वे ही लोग इसमें भाग ले सकेंगे जिन्होंने पिछले साल कम से कम एक करोड़ रुपये की सप्लाई की हो।
चार श्रेणी में बुलवा रहे निविदाएं - पहले सिर्फ एक ही श्रेणी में निविदा बुलाई जाती थी लेकिन अब चार श्रेणियों में निविदाएं बुलाई जा रही हैं। अलग-अलग श्रेणी के लिए सुरक्षा निधि 30 हजार से पांच लाख रुपये तक रखी गई है। चारों श्रेणी में निविदा जमा करने के लिए निविदाकार को 13 लाख 30 हजार रुपये सुरक्षा निधि के रुप में जमा कराना होंगे। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने निगम से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा था। एडवोकेट रावल ने बताया कि सोमवार को निगम का जवाब आ गया। कोर्ट ने इसे रिकार्ड में लेते हुए स्पष्ट कर दिया कि निगम फिलहाल निविदाएं तय नहीं कर सकेगा। मामले में अब 18 अप्रैल को बहस होनी है।