निगम आयुक्त ने जारी किया फरमान ...
इंदौर । नगर निगम मुख्यालय से लेकर जोन पर विभागीय कार्यों से संबंधित मूल नस्ती (फाइल) लेकर ठेकेदार और उनके कर्मचारी अफसरों से हस्ताक्षर कराने को लेकर घूमते हैं। यह देखते हुए निगमायुक्त ने एक फरमान जारी किया है। इसमें निगम के समस्त अफसरों को चेताया गया कि अब ठेकेदार व उनके कर्मचारी को फाइल दी तो सीधे कार्रवाई की जाएगी।
शहर में होने वाले विकास कार्य सहित अन्य कामों की मूल नस्ती विभागीय अफसर, ठेकेदारों व उनके कर्मचारियों को स्वीकृति व अन्य प्रयोजन के लिए उपलब्ध करा देते हैं। यह कृत्य मप्र सिविल सेवा आवरण नियम 1966 के तहत दंडनीय है। बावजूद इसके निगम मुख्यालय से लेकर जोनल निगमायुक्त ऑफिस पर विभागीय कार्यों से संबंधित फाइलें लेकर ठेकेदार और उनके ने जारी किया कर्मचारी अफसरों से हस्ताक्षर कराने के निगमायुक्त हर्षिका सिंह ने एक आदेश जारी कर दिया है।
इसमें निगम के समस्त अपसर व इंजीनियरों को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में किसी भी कार्य या प्रयोजन से संबंधित मूल नस्ती व प्रकरण किसी भी ठेकेदार और निगम के भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी (निगमायुक्त) को प्रस्तुत नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो संबंधित अफसर, इंजीनियर और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इंदौर
ठेकेदार को फाइल देने वाले निगम अफसरों पर गिरेगी गाज
- 08 Jun 2023