हाईकोर्ट ने कहा- शादी का वादा सच है या झूठा, समझने में 10 साल नहीं लगते
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक डॉक्टर पर दर्ज रेप का केस रद्द कर दिया। टीचर ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ह्यदस साल तक दोस्ती रही। मर्जी से संबंध बने और अब लड़की का यह कहना कि लड़का शादी का झांसा देकर 10 साल तक उसके साथ रेप करता रहा... लड़के का शादी का वादा सच था या फिर झूठ, इसे समझने में इतना समय नहीं लगता।ह्ण
जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, ह्यएक महिला इसलिए शादी के बहाने रेप का आरोप नहीं लगा सकती कि उससे किया गया वादा झूठा था और उसे समझने के लिए इतने साल भी लग गए।ह्ण
मामला कटनी जिले का है। 2021 में 34 साल की टीचर ने 35 साल के डॉक्टर दोस्त पर रेप का केस कराया था।
हाईस्कूल से एक- दूसरे को जानते थे दोनों
टीचर ने अपनी एफआईआर में कहा था, ह्य2010 से हम हाईस्कूल से एक-दूसरे को जानते हैं। 2020 तक रिलेशन में रहे। आरोपी ने प्रपोज करते हुए वादा किया था कि वह शादी करेगा। बाद में मना कर दिया। पिता को इसकी जानकारी लगी, इसके बाद केस कराया।ह्ण मामला कटनी के सेशन कोर्ट में पहुंचा। यहां से जमानत मिली हुई थी। ट्रायल के बीच डॉक्टर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
10 साल तक युवती ने नहीं की शिकायत
शनिवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने कहा, ह्य2010 में जब पहली बार संबंध बने थे, उस समय शिकायत करने का कारण था। 2020 तक यह रिश्ता जारी रहा और इसकी शिकायत 10 साल तक युवती ने नहीं की। विश्वास करना मुश्किल है कि शादी के झूठे वादे पर शारीरिक संबंध जारी रखा गया था।ह्ण
जबलपुर
डॉक्टर पर रेप केस रद्द, टीचर ने कराई थी एफआईआर
- 08 Jul 2024