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इंदौर

तीन साल बाद चूड़ी वाला दोषमुक्त

  • 04 Dec 2024

इंदौर। कोरोना संक्रमण के दौरान चूड़ी बेचने वाले युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा था। मामले में कोर्ट ने मामले में युवक तस्लीम को दोषमुक्त कर दिया है। पूरा मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र में 22 अगस्त 2021 को दर्ज हुआ था। 
पुलिस के मुताबिक, आरोपी तस्लीम पिता मोहर अली निवासी यूपी फेरी लगाकर चूृड़Þी बेच रहा था। जब वह बाणगंगा पहुंचा तो महिलाओं ने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इसके बाद हिंदूवादी लोगों ने उसका आधार कार्ड मांगा। आधार कार्ड में पिता का नाम मोहरसिंह दर्ज था। तब तैस में आकर युवक से मारपीट की थी। वहीं, छेड़छाड़ का केस भी थाने में दर्ज करा दिया था। घटना के बाद आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने हिंदूवादी नेताओं ने थाने का घेराव किया था। पीडि़त के वकील शेख अलीम ने कोर्ट के समक्ष विश्वसनीय पक्ष रखा, जिसे मान्य करते हुए कोर्ट ने चूड़ी वाले को दोषमुक्त कर दिया है।